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MP News: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, नामांकन पत्र में हेरफेर का मामला

Sun, 25 Aug 2024 07:36 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 25 Aug 2024 07:36 PM IST
सार

MP: भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर हाईकोर्ट ने दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने जुर्माना लगाते हुए दायर चुनाव याचिका में रिटन स्टेटमेंट पेश करने का समय प्रदान किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितम्बर को निर्धारित की गयी है।
 

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High Court imposed cost of ten thousand on MLA Arif Masood
आरिफ मसूद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौरतलब है कि भोपाल मध्य से भाजपा के हारे उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने खुद तथा पत्नी के नाम लिये गये बैंक लोन का उल्लेख अपने नामांकन पत्र में नहीं किया था। 
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उन्होंने नामांकन पत्र में उक्त जानकारी जानबूझकर छुपाई थी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उक्त चुनाव याचिका खारिज किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए उनकी मांग संबंधित याचिका को खारिज कर दिया था।
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चुनाव याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक की तरफ से लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से आपत्ति पेश करते हुए कहा गया कि निर्धारित 120 दिन की अवधि पूर्ण हो गयी है। एकलपीठ ने अनावेदक कांग्रेस विधायक पर दस हजार रूपये की कॉस्ट लगाते हुए लिखित वयान प्रस्तुत करने समय प्रदान किया है। 
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