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MP News: सावधान! दिवाली में पटाखे फोड़ने हैं तो ये गाइडलाइन पढ़ लें, वरना... समय भी निर्धारित
Sat, 08 Oct 2022 08:46 AM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 08 Oct 2022 08:46 AM IST
सार
पटाखों से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिवाली पर पटाखे फोड़ने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जबलपुर जिला प्रशासन ने साफ कहा, गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले विस्फोटक नियमों और धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अगर आप भी दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं तो आपको बता दें इसे लेकर जबलपुर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए ही आप पटाखे जला पाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें कुछ पटाखों पर पाबंदी रहेगी। अगर इनका पालन नहीं किया तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है।
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बता दें कि जबलपुर शहर में कम आवाज वाले पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे, जिसमें 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज के पटाखों को बैन किया गया है। साथ ही नई गाइडलाइन में ये भी तय किया गया है कि शहर के साइलेंट जोन जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। अगर कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पकड़ाता है तो उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम व धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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पटाखा फोड़ने की गाइडलाइन जारी...
जबलपुर जिला प्रशासन ने दिवाली पर पटाखा फोड़ने के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक दिवाली पर प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए महज दो घंटे ही रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। इस निर्धारित समय के दौरान भी सिर्फ कम आवाज वाले पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे, जिन पटाखों की आवाज 125 डेसिबल से ज्यादा होगी उन्हें फोड़ने पर पाबंदी रहेगी।
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पटाखों की बिक्री को लेकर भी नियम...
प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और भंडारन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। बिना लाइसेंस के व्यापारी पटाखों का कारोबार नहीं कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक रहेगी, जिन पटाखों को बनाने के लिए Barium Salt का उपयोग किया जाएगा उनकी बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
