जबलपुर: अनूपपुर जिला न्यायालय के नए भवन के लिए 44.85 करोड़ मंजूर, हाईकोर्ट ने निर्माण के दिए निर्देश
अनूपपुर जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए सरकार ने 44.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए राशि जारी की है। हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को निर्माण कार्य करने और न्यायालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।
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अनूपपुर जिला न्यायालय के निर्माण के लिए 44.85 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जानकारी पेश की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए संबंधित विभाग को निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी।
अधिवक्ता वासुदेव चटर्जी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि अनूपपुर में जिला न्यायालय किराये के भवन में संचालित हो रहा है। जिला न्यायालय की अपनी इमारत नहीं है। एकलपीठ ने इस संबंध में सरकार को जिला न्यायालय की इमारत के निर्माण के लिए फंड उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने फंड के संबंध में महाधिवक्ता को प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के निर्देश भी दिए थे। इसके अलावा प्रदेश में चल रहे न्यायालय निर्माण कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए गए थे।
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याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की ओर से अनूपपुर जिला न्यायालय के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की जानकारी युगलपीठ के समक्ष पेश की गई। उनकी ओर से बताया गया कि 44.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
इसके अलावा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में चल रही लंबित परियोजनाओं की सूची एमिकस क्यूरी को उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में भी युगलपीठ को अवगत कराया गया। युगलपीठ ने एमिकस क्यूरी को परियोजनाओं का अध्ययन कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
