फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   former supervisor sentenced to four years

Jabalpur News: जबलपुर नगर निगम के पूर्व सुपरवाइजर को चार साल की सजा, रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था

Fri, 23 Aug 2024 12:22 PM IST
Jabalpur bureau जबलपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Aug 2024 12:22 PM IST
सार

लोकायुक्त की विशेष अदालत ने जबलपुर नगर निगम के पूर्व सुपरवाइजर को चार साल की सजा सुनाई है। उसे दो हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। 

विज्ञापन
former supervisor sentenced to four years
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जबलपुर में लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश अमजद अली खान की अदालत ने जबलपुर नगर निगम के जाकिर हुसैन वार्ड के तत्कालीन सुपरवाइजर सुरेश सकतेल को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने सुरेश को चार साल की सजा के साथ दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अदालत में विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि फरियादी वाला समुन्द्रे ने 16 दिसंबर 2019 को जबलपुर लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि वह नगर निगम जोन क्रमांक 14, वार्ड डॉ. जाकिर हुसैन, जबलपुर में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत है और सुरेश सकतेल उसका सुपरवाइजर है। सुरेश ने उससे दो हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी और न देने पर पंद्रह दिन की अनुपस्थिति दर्ज करने की धमकी दी थी।
विज्ञापन


इस शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ट्रैप दल ने 17 दिसंबर 2019 को नगर निगम कार्यालय, गोहलपुर के पास स्थित स्टेशनरी की दुकान में सुरेश को दो हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सुरेश ने रिश्वत की राशि लेकर उसे अपने जैकेट की जेब में रख लिया था। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने सुरेश सकतेल को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed