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Court News: घर से बार-बार भागने वाली महिला नहीं है भरण पोषण की हकदार, कोर्ट ने आवेदन को निरस्त किया
Fri, 14 Jul 2023 08:36 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Fri, 14 Jul 2023 08:36 PM IST
सार
सुसराल से महिला बिना बताए भाग जाती थी। पति द्वारा पत्नी को तलाशने के लिए तीन बार गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया गया था। महिला ने न्यायालय में इस गलती को स्वीकार किया। कुटुम्ब न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश विजय सिंह कावछा की अदालत ने इस आधार पर महिला के भारण-पोषण के आवेदन को निरस्त कर दिया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जबलपुर जिले में गढ़ा फाटक निवासी नमन साहू पिता प्रहलाद साहू की तरफ से तलाक के लिए कुटुम्ब न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। अनावेदिका ने हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत भरण पोषण की राशि दिलाए जाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था।
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याचिका में कहा गया कि उसका विवाह मंझौली निवासी अनामिका साहू के साथ अप्रैल 2017 में हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था। पत्नी के अन्य व्यक्ति से संबंध तथा उसके परिवारजनों के अपराधिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए तलाक की राहत चाही गई थी। याचिका में कहा गया था कि उसकी पत्नी खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती है और बिना बताए घर से भाग जाती है।
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अनावेदिका पत्नी ने भी भरण-पोषण के लिए 25 हजार रुपये की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। आवेदन की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पत्नी के लापता होने पर उसकी गुमशुदगी के संबंध में दायर तीन एफआईआर प्रस्तुत की गई। इसके अलावा पत्नी द्वारा पूर्व में एक युवक पर शादी का दवाब बनाने संबंधित जानकारी भी पेश की गई। कुटुम्ब न्यायालय ने पाया कि आवेदिका ने घर से भागने की गलती खुद स्वीकार की है। इस आधार पर न्यायालय ने उसके आवेदन को निरस्त कर दिया।
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