MP News: विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों पर 25 हजार की कॉस्ट, आदेश के बाद भी जॉइनिंग न देने का मामला
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 18 Jan 2024 11:27 PM IST
सार
याचिकाकर्ता प्रोग्रामर के पद पर पदस्थ है। उसका तबादला टीकमगढ़ से रीवा कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने टीकमगढ़ में ज्वाइनिंग दी तो चीफ इंजीनियर ने एक आदेश जारी कर ज्वाइनिंग देने से इंकार कर दिया। आवेदक की ओर से कहा गया कि उक्त रवैया न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट ने 25 हजार की कॉस्ट लगा दी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
