जबलपुर: अब्दुल रज्जाक को हाईकोर्ट से झटका, HC ने खाजिर की अपील
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sat, 22 Jan 2022 09:51 PM IST
सार
अब्दुल रज्जाक ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए प्रकरण को खारिज किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुनीता यादव की युगलपीठ ने याचिका खारिज कर दी है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
