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जबलपुर: उपेक्षापूर्ण कार्य से हुई मौत पर विद्युत ठेकेदार को दो साल की सजा

Sat, 12 Mar 2022 05:38 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sat, 12 Mar 2022 05:38 PM IST
सार

जबलपुर जिले की सिहोरा जेएमएफसी सविता ठाकुर की अदालत ने उपेक्षापूर्ण व लापरवाही से एक व्यक्ति करंट से मौत होने पर विद्युत ठेकेदार भरत सोनी को गैर इरादतन हत्या के मामले में दो साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
 

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Jabalpur: Electrical contractor sentenced to two years for death due to negligent work
विद्युत ठेकेदार को दो साल की सजा सुनाई गई।  - फोटो : Pixabay

विस्तार

सिहोरा जेएमएफसी सविता ठाकुर की अदालत ने उपेक्षापूर्ण व लापरवाही से एक व्यक्ति करंट से मौत होने पर विद्युत ठेकेदार भरत सोनी को गैर इरादतन हत्या के मामले में दो साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 2 सितंबर 2012 को सिविल कोर्ट के पास विद्युत केबल लाइन खींचने का कार्य चल रहा था। 11:40 बजे पूर्ण होने की जानकारी दिए जाने के बाद सिहोरा की विद्युत लाइन चालू की गई, जो कि 2 मिनट बाद फिर बंद हो गई। दोबारा लाइन चालू करने से पहले कार्य करने वाले मजदूर ने चिल्लाकर बताया गया कि आदमी लाइन से चिपक गया है। मौके पर जाकर पता चला कि कोर्ट के बगल में ट्रांसफार्मर के केबल पर एक मजदूर संजय उर्फ संजू कोल करंट से चिपक गया है। फरियादी द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट थाना सिहोरा में दर्ज कराई गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने विद्युत ठेकेदार भरत सोनी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं अजय दुबे द्वारा पैरवी की गई।
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