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जबलपुर: मारपीट के दो आरोपियों को जिला अदालत ने 12 साल बाद सुनाई सजा

Tue, 11 Jan 2022 02:52 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Tue, 11 Jan 2022 02:52 PM IST
सार

जबलपुर के पाटन में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपियों को दोषी पाते हुए जिला अदालत ने 12 साल बाद सजा सुनाई। जिला अदालत ने आरोपियों को एक साल की जेल और 17 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 

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Jabalpur: District court sentenced two accused of assault after 12 years
मारपीट के दो आरोपियों को 12 साल बाद जेल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में स्थित डेरी में मारपीट करने वाले दो आरोपियों को जिला अदालत ने एक साल की जेल और 17 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2010 का है पीड़ित पक्ष के अनुसार 7 अक्टूबर 2010 को फरियादी संतोष यादव अपने पिता प्रेमचंद के साथ आरोपी गुग्गी खत्री की डेरी में पैसे लेने गया था। आरोपी ने उसे बैठने के लिए कहा और घर के ऊपर बने कमरे में चला गया, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित को ऊपर बुलाया और अपशब्द कहने लगा। जिस पर पीड़ित ने उसे मना किया। तभी आरोपी ने अपने एक अन्य साथी कम्मु उर्फ कमलेश को बुलाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दोनों ने लाठी से संतोष यादव के साथ मारपीट की।  जिला अदालत ने पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गुग्गी खत्री और कमलेश पटेल को दोषी पाया और दोनों को एक-एक साल कारावास और 17-17 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  
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