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जबलपुर: सुलभ शौचालय में 11 साल की नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार
Sun, 24 Apr 2022 08:48 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sun, 24 Apr 2022 08:48 AM IST
सार
जबलपुर में 11 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची सुलभ शौचालय में टॉयलेट करने गई थी, इसी दौरान अधेड़ आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया है।
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11 साल की नाबालिग से सुलभ शौचालय में रेप (प्रतीकात्मक तस्वीर)।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
जबलपुर में सुलभ शौचालय में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची सुबह के वक्त शौचालय गई थी इसी दौरान एक अधेड़ व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर एक महिला और बच्ची की बहन पहुंची जिन्हें देखकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
ग्वारीघाट थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान ने बताया कि गुरुवार को नर्मदा-नदी में पूजा-पाठ के लिए आधारताल निवासी एक परिवार व उनके रिश्तेदार आये थे। इसी दौरान उनकी 11 साल की बच्ची को टायलेट आने पर वह बड़ी बहन के साथ घाट में स्थित सुलभ शौचालय गयी। सुलभ शौचालय के लेडिस कम्पार्टमेंट में वह टायलेट करने गयी थी। छोटी होने के कारण वह दरवाजे की चिटकनी नहीं लगा पाई थी। बच्ची जैसे ही बाहर आई तभी अब्दुल करीम (उम्र 40 साल) लेडिस कम्पार्टमेंट में घुसकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। अधेड़ बच्ची को जबरजस्ती टायलेट के अंदर ले जाने लगा। तभी बच्ची की आवाज सुनकर बाहर खड़ी उसकी बहन तथा एक महिला पहुंच गयी,जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रेप का मामला दर्ज करने से बच रही थी पुलिस
बच्चियों को लैगिंक अपराधों से बचाने के लिए सरकार द्वारा सख्त कानून बनाये गये हैं लेकिन इसके बावजूद जबलपुर पुलिस परिवार का शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने से बच रहा था। नाबालिग की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने अधेड़ द्वारा धक्का मारने का मामला दर्ज किया था। थाना प्रभारी के संज्ञान में पूरा मामला आने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया।
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ग्वारीघाट थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान ने बताया कि गुरुवार को नर्मदा-नदी में पूजा-पाठ के लिए आधारताल निवासी एक परिवार व उनके रिश्तेदार आये थे। इसी दौरान उनकी 11 साल की बच्ची को टायलेट आने पर वह बड़ी बहन के साथ घाट में स्थित सुलभ शौचालय गयी। सुलभ शौचालय के लेडिस कम्पार्टमेंट में वह टायलेट करने गयी थी। छोटी होने के कारण वह दरवाजे की चिटकनी नहीं लगा पाई थी। बच्ची जैसे ही बाहर आई तभी अब्दुल करीम (उम्र 40 साल) लेडिस कम्पार्टमेंट में घुसकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। अधेड़ बच्ची को जबरजस्ती टायलेट के अंदर ले जाने लगा। तभी बच्ची की आवाज सुनकर बाहर खड़ी उसकी बहन तथा एक महिला पहुंच गयी,जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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रेप का मामला दर्ज करने से बच रही थी पुलिस
बच्चियों को लैगिंक अपराधों से बचाने के लिए सरकार द्वारा सख्त कानून बनाये गये हैं लेकिन इसके बावजूद जबलपुर पुलिस परिवार का शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने से बच रहा था। नाबालिग की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने अधेड़ द्वारा धक्का मारने का मामला दर्ज किया था। थाना प्रभारी के संज्ञान में पूरा मामला आने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया।
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