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जबलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, तीन अन्य आरोपियों पर लगाया जुर्माना
Sat, 26 Feb 2022 08:40 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 26 Feb 2022 08:40 PM IST
सार
जबलपुर जिला अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने तीन सह आरोपियों को मारपीट के मामले में एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी टीपू उर्फ अब्दुल सहराब को उक्त सजा सुनाते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 5 अक्टूबर 2015 को पीड़िता की मां ने गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 9:30 बजे वह अपने लड़के को लेकर मोहल्ले में पूजा करने गई थी। उस समय पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी, जब पीड़िता की मां पूजा करके निकली तो उस समय पीड़िता दिखाई नहीं दी। उसके बाद पूरे परिवार वाले पीड़िता को तलाशने लगे। तभी पहाड़ियों पर तीन लड़के बैठे शराब पी रहे थे। जब पीड़िता के भाई ने पीड़िता को पुकारा तो उन लड़कों में से एक ने बताया कि पीड़िता को आरोपी टीपू पहाड़ियों की तरफ ले गया है। जब पीड़िता की मां अपने लड़के के साथ पहाडिय़ों की तरफ गई तो आरोपी टीपू के पास पीड़िता दिखाई दी। उस समय पीड़िता रो रही थी। जिससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि टीपू ने उसके साथ गलत काम किया है।
शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालान अदालत के समक्ष पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने दुराचार के आरोपी टीपू उर्फ अब्दुल सहराब को 10 साल की सजा व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं आरोपी अब्दुल सुल्तान, अब्दुल सलीम व बाबू उर्फ शहजाद को धारा 323, 34 भादवि के तहत प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चालान अदालत के समक्ष पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने दुराचार के आरोपी टीपू उर्फ अब्दुल सहराब को 10 साल की सजा व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं आरोपी अब्दुल सुल्तान, अब्दुल सलीम व बाबू उर्फ शहजाद को धारा 323, 34 भादवि के तहत प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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