{"_id":"61bc9e1988ff6a6cba340d35","slug":"jabalpur-10-people-sentenced-to-one-year-each-for-rioting-also-imposed-fine","type":"story","status":"publish","title_hn":"जबलपुर: बलवा करने के आरोप में 10 लोगों को एक-एक साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जबलपुर: बलवा करने के आरोप में 10 लोगों को एक-एक साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
Fri, 17 Dec 2021 07:56 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 17 Dec 2021 07:56 PM IST
सार
जिला अदालत ने बलवा करने वाले दस लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। जेएमएफसी शक्ति वर्मा की अदालत ने दोषियों पर 17-17 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
कोर्ट।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जिला अदालत ने बलवा करने वाले दस लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। जेएमएफसी शक्ति वर्मा की अदालत ने दोषियों पर 17-17 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादी राजेश 22 मार्च 2008 को दोपहर करीब 11:45 बजे अपने घर के सामने मोहल्ले के लोगों के साथ होली खेल रहा था। उसी समय बिजोरी मोहल्ला के रहने वाले दिलीप बसोर, नरेन्द्र उर्फ नुर्रू, अमित बसोर, सुरेन्द्र वंशकार, धम्मू बसोर, संतोश बसोर, कैलाश बसोर, चन्नू बसोर, मोनू वंशकार व अर्जुन बसोर वहां आए और विवाद करने लगे।
उन्होंने गाली-गलौज की और तलवार, चाकू निकालकर फरियादी के सिर पर, कमल पटेल को बाजू में, भगवत पटेल की पीठ, हेमराज पटेल की दाहिनी आंख में हमला कर चोट पहुंचा दी। इसकी शिकायत गढ़ा थाने में दर्ज कराई गई। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी जयवीर सिंह यादव ने पक्ष रखा।
विज्ञापन
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादी राजेश 22 मार्च 2008 को दोपहर करीब 11:45 बजे अपने घर के सामने मोहल्ले के लोगों के साथ होली खेल रहा था। उसी समय बिजोरी मोहल्ला के रहने वाले दिलीप बसोर, नरेन्द्र उर्फ नुर्रू, अमित बसोर, सुरेन्द्र वंशकार, धम्मू बसोर, संतोश बसोर, कैलाश बसोर, चन्नू बसोर, मोनू वंशकार व अर्जुन बसोर वहां आए और विवाद करने लगे।
उन्होंने गाली-गलौज की और तलवार, चाकू निकालकर फरियादी के सिर पर, कमल पटेल को बाजू में, भगवत पटेल की पीठ, हेमराज पटेल की दाहिनी आंख में हमला कर चोट पहुंचा दी। इसकी शिकायत गढ़ा थाने में दर्ज कराई गई। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी जयवीर सिंह यादव ने पक्ष रखा।
विज्ञापन
