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लोकसभा चुनावः पुराने घर वाले क्षेत्र की वोटर लिस्ट में आपका नाम तो नहीं! नाम नहीं कटवाया तो होगी कार्रवाई

Mon, 15 Jan 2024 08:55 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Mon, 15 Jan 2024 08:55 PM IST
सार

lok sabha election 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंदौर आए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह होना दंडनीय अपराध है।

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Lok Sabha Elections 2024 voter list updation
बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से चर्चा की - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

विस्तार

मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन आज इंदौर प्रवास के दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर पहुंचे। lok sabha election 2024 की तैयारियों के तहत वोटर आईडी लिस्ट अपडेशन का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने यहां पर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। अनुपम राजन ने कहा कि जिन नागरिकों की उम्र एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है वे अग्रिम रूप से अपना आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। राजन ने कहा कि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह होना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना नाम दूसरे क्षेत्र की मतदाता सूची से नहीं कटवा रहा है, तो इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से चर्चा की। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों की जानकारी प्राप्त करते हुए 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी मतदाताओं का नाम जोड़ने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह, अपर कलेक्टर सपना लोवंशी, डिप्टी कलेक्टर चन्द्रभूषण धार्वे तथा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।
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बीएलओ से पूछे सवाल, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मांगे सुझाव
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदान केन्द्रों के बूथ लेवल अधिकारियों से चर्चा कर फॉर्म 6, 7, 8 एवं 12डी के आवेदनों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने नवीन आवेदनों की आयु प्रोफाइल के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने फॉर्म 7 के अंतर्गत मृत्यु एवं अन्य कारणों से हटाए गए नामों के बारे में पूछा। उन्होंने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई फॉर्म 12डी के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा घर से ही रहकर मतदान करने की सुविधा के बारे में भी जानकारी ली। बीएलओ द्वारा बताया गया कि इस सुविधा का लाभ कई वृद्ध मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं ने लिया है। बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं ने शासन को इस सुविधा के लिए धन्यवाद भी दिया है क्योंकि वे कई साल के अंतराल के बाद मतदान देने में सक्षम हो पाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बीएलओ से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में सुझाव भी मांगे, साथ ही महिला मतदाताओं को जागरूक कर मतदान देने के लिए प्रेरित करने के संबंध में भी निर्देश दिए।
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सूची में नाम रिपीट ना हो यह सुनिश्चित करें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि सभी बीएलओ यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र की मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम रिपीट ना हो। साथ ही कोई मृत व्यक्ति भी सूची में शामिल न हो, उनका नाम मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात सूची से हटाया जाए। उन्होंने अपर कलेक्टर सपना लोवंशी को निर्देश दिए की सेक्टर ऑफिसर नियमित रूप से बीएलओ द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों की समीक्षा करें, इससे कार्य में गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही इंदौर जिले के कुल 2 हजार 486 मतदान केंद्रों में  कितने आवेदन आए, यदि किसी मतदान केंद्र में कम आए हैं या किसी में ज्यादा आए हैं इसका भी विश्लेषण समय-समय पर किया जाए।
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