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Indore: पत्रकार बनकर धोखाधड़ी करने वाले को जेल, नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर कई शिक्षित महिलाओं को लूटा
Wed, 05 Jul 2023 07:00 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Wed, 05 Jul 2023 07:00 PM IST
सार
आरोपी पर कई शहरों में केस दर्ज हैं, स्थाई वारंट तामिली अभियान के अंतर्गत पुलिस टीम ने आरोपी को बदनावर, धार से गिरफ्तार किया
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
पत्रकार बनकर नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले कैलाश पिता नाथूलाल पोरवाल को पुलिस ने बदनावर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साल 2011 में बुरहानपुर के रास्तीपुरा में सूर्या होटल के पीछे कार्यालय खोला था। वहां पर वह खुद को इस्लामिक टुडे भोपाल एमपी नामक मासिक पत्रिका का पत्रकार बताता था। इस दौरान उसने कई शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को ठगा। वह नेताओं, अफसरों और कंपनी मालिकों से अपने संपर्क बताकर इन महिलाओं को बेवकूफ बनाता था। वह नौकरी दिलाने के नाम पर पहले महिलाओं से पैसे लेता था और जब वे महिलाएं नौकरी नहीं मिलने पर पैसे वापस मांगती थी तो उन्हें धमकाता था। उससे परेशान कई महिलाओं ने उसकी शिकायत की जिसके बाद उसके खिलाफ स्थाई वारंट निकाला गया। आरोपी के खिलाफ झाबुआ में भी धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं।
साल 2011 में कई महिलाओं को शिकार बनाया
पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में स्थाई वारंट की तामिली का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2012 के स्थाई वारंटी कैलाश पोरवाल को बदनावर, धार से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वर्ष 2011 में खुद को पत्रकार बताकर लोन व नौकरी दिलाने के नाम पर कई शिक्षित बेरोजगार महिलाओं से पैसे ऐंठे थे।
झाबुआ में भी हैं केस दर्ज
शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अगस्त 2011 में थाना कोतवाली पर धारा 406,420,294, 506 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में आरोपी के विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी कैलाश पिता नाथूलाल पोरवाल, उम्र 51 वर्ष, स्थाई निवासी मंदसौर, हाल निवासी बदनावर, धार को बदनावर से गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना रायपुरिया, झाबुआ में भी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज है। स्थाई वारंट की तामिली में आर. प्रशांत राऊत की मुख्य भूमिका रही।
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साल 2011 में कई महिलाओं को शिकार बनाया
पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में स्थाई वारंट की तामिली का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2012 के स्थाई वारंटी कैलाश पोरवाल को बदनावर, धार से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वर्ष 2011 में खुद को पत्रकार बताकर लोन व नौकरी दिलाने के नाम पर कई शिक्षित बेरोजगार महिलाओं से पैसे ऐंठे थे।
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झाबुआ में भी हैं केस दर्ज
शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अगस्त 2011 में थाना कोतवाली पर धारा 406,420,294, 506 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में आरोपी के विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी कैलाश पिता नाथूलाल पोरवाल, उम्र 51 वर्ष, स्थाई निवासी मंदसौर, हाल निवासी बदनावर, धार को बदनावर से गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना रायपुरिया, झाबुआ में भी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज है। स्थाई वारंट की तामिली में आर. प्रशांत राऊत की मुख्य भूमिका रही।
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