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Indore: बच्चों को नहीं पाल सकते तो इन अनाथाश्रम में पहुंचा दें, बेटी को फेंकने के बाद प्रशासन की अपील
Fri, 09 Feb 2024 09:46 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Fri, 09 Feb 2024 09:46 PM IST
सार
इंदौर में हुई घटना के बाद प्रशासन ने कहा है कि जो भी अपने बच्चों को पालने में असमर्थ हैं वह प्रशासन की निगरानी में संचालित इन अनाथाश्रम में अपने बच्चों को पहुंचा दें।
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जिला प्रशासन की बैठक।
- फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
इंदौर प्रशासन ने अपील की है कि यदि इंदौर में कोई भी अनाथ बच्चा मिले तो तुरंत इन अनाथाश्रम में पहुंचा दें। जो अपने बच्चों को पालने में सक्षम नहीं हैं वह भी अपने बच्चों को यहां पर भेज सकते हैं। गौरतलब है कि इंदौर में एक पिता के द्वारा अपनी नवजात बेटी को घास में फेंकने का मामला सामने आया था। इसके बाद प्रशासन ने कहा है कि जो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते हैं वह यहां पर अपने बच्चों को भेज सकते हैं। शुक्रवार को जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक के बाद इसकी जानकारी जारी की गई।
इंदौर जिले में पालने में असक्षम या असमर्थ पालकों से बच्चे लेने के लिए बाल कल्याण समिति अथवा बालगृह संस्थाओं में विशेष व्यवस्था है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं संशोधित अधिनियम 2021 की धारा 35 (1) अंतर्गत कोई माता-पिता या संरक्षक, जो किसी बालक (शिशु) को पालने में असक्षम या असमर्थ है, ऐसे माता-पिता या संरक्षक बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर ऐसे बच्चों (शिशु) को समिति के सुपुर्द देने का प्रावधान हैं। ऐसे माता-पिता या संरक्षक की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि बाल कल्याण समिति का कार्यालय 53-54 प्रभु नगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर अन्नपूर्णा रोड राजेन्द्र नगर में है। ऐसे माता-पिता जो बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहते हैं वे इंदौर में स्थित विभिन्न संस्थाओं में लगे पालनों में बच्चों (शिशु) को बिना अपनी पहचान बताए दें सकते हैं। अभ्यर्पित या पालने में दिए गए बच्चों (शिशु) को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण संसाधन नई दिल्ली के माध्यम से पूर्ण वैधानिक प्रकिया से दत्तक ग्रहण पर देने की व्यवस्था है।
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इंदौर में इन संस्थाओं में शिशुओं को सुपुर्द किया जा सकता है।
10/3 मुराई मोहल्ला छावनी में राजकीय बाल संरक्षण आश्रम
54 स्कीम सत्यसांई स्कूल के पीछे एबी रोड पर संजीवनी सेवा संगम शिशु गृह
159 चिकित्सक नगर बाम्बे अस्पताल के पास सेवा भारती मातृछाया शिशु गृह
12/5 महात्मा गांधी मार्ग कोठारी मार्केट में श्रद्धानंद बाल आश्रम
26/2 चैतन्य धाम नंदबाग कालोनी टिगरिया बादशाह में सागर सामाजिक विकास संस्था बालगृह
श्रमिक कालोनी राऊ में जीवन ज्योति बालगृह
14/2 स्नेहलतागंज लोक शक्ति भवन में लोक बिरादरी ट्रस्ट आश्रय गृह
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इंदौर जिले में पालने में असक्षम या असमर्थ पालकों से बच्चे लेने के लिए बाल कल्याण समिति अथवा बालगृह संस्थाओं में विशेष व्यवस्था है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं संशोधित अधिनियम 2021 की धारा 35 (1) अंतर्गत कोई माता-पिता या संरक्षक, जो किसी बालक (शिशु) को पालने में असक्षम या असमर्थ है, ऐसे माता-पिता या संरक्षक बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर ऐसे बच्चों (शिशु) को समिति के सुपुर्द देने का प्रावधान हैं। ऐसे माता-पिता या संरक्षक की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि बाल कल्याण समिति का कार्यालय 53-54 प्रभु नगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर अन्नपूर्णा रोड राजेन्द्र नगर में है। ऐसे माता-पिता जो बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहते हैं वे इंदौर में स्थित विभिन्न संस्थाओं में लगे पालनों में बच्चों (शिशु) को बिना अपनी पहचान बताए दें सकते हैं। अभ्यर्पित या पालने में दिए गए बच्चों (शिशु) को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण संसाधन नई दिल्ली के माध्यम से पूर्ण वैधानिक प्रकिया से दत्तक ग्रहण पर देने की व्यवस्था है।
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इंदौर में इन संस्थाओं में शिशुओं को सुपुर्द किया जा सकता है।
10/3 मुराई मोहल्ला छावनी में राजकीय बाल संरक्षण आश्रम
54 स्कीम सत्यसांई स्कूल के पीछे एबी रोड पर संजीवनी सेवा संगम शिशु गृह
159 चिकित्सक नगर बाम्बे अस्पताल के पास सेवा भारती मातृछाया शिशु गृह
12/5 महात्मा गांधी मार्ग कोठारी मार्केट में श्रद्धानंद बाल आश्रम
26/2 चैतन्य धाम नंदबाग कालोनी टिगरिया बादशाह में सागर सामाजिक विकास संस्था बालगृह
श्रमिक कालोनी राऊ में जीवन ज्योति बालगृह
14/2 स्नेहलतागंज लोक शक्ति भवन में लोक बिरादरी ट्रस्ट आश्रय गृह
