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Indore News: इंदौर के गैस पाइपलाइन कांड में पुलिस ने पार्षद सोनी को बनाया आरोपी, हाईकोर्ट को दी जानकारी
Tue, 21 Jul 2026 03:01 PM IST
Abhishek Chendke
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Abhishek Chendke
Updated Tue, 21 Jul 2026 03:01 PM IST
सार
इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में हुए अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट में कांड में आरोपियों की संख्या बढ़ी है। पुलिस ने पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पार्षद को आरोपी बनाए जाने की जानकारी पुलिस ने हाईकोर्ट को दी।
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इंदौर हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
विजयनगर क्षेत्र में हुए अवंतिका गैस पाइप लाइन विस्फोट में पुलिस ने पार्षद बालमुकुंद सोनी को भी आरोपी बनाया है। इसका खुलासा मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उस वक्त हुआ, जब पुलिस ने हाईकोर्ट के समय यह जानकारी रखी। हादसे के समय पार्षद सोनी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ही बोरिंग के लिए स्थान तय किया था। निगम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भी यह उल्लेख है कि पार्षद द्वारा मौके पर बोरिंग कराया जा रहा था।
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पिछली सुनवाई को इस मामले में जांच अधिकारी ने केस डायरी कोर्ट में पेश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जांच की दिशा पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि जांच में ढिलाई बरती गई तो फिर दूसरी एजेंसी को जांच सौपने की जरुरत महसूस होगी। इसके बाद पुलिस की जांच में तेजी आई और पार्षद भी आरोपी बनाए गए। सुनवाई के दौरान बोरिंग मशीन और वाहन को मालिक के हवाले करने पर भी सवाल उठे। हाईकोर्ट को अफसरों ने बताया कि जिला कोर्ट से बोरिंग मशीन के सुपुर्दगीनामे के आदेश पारित हुए थे।
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बता दें, हादसे में पीड़ित एक युवती को हाईकोर्ट के निर्देश पर एयर लिफ्ट कर इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। आग में झुलसने से उसके चेहरे की त्वचा जल गई है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। इसके अलावा एक युवक भी झुलसा है। यह हादसा इंदौर में 23 जून को हुआ था, लेकिन अभी तक पीड़ितों को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला है।
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