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Indore News: इंदौर के शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, लाटरी प्रक्रिया पर लगी रोक

Thu, 13 Feb 2025 07:54 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला ,इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला ,इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Thu, 13 Feb 2025 07:54 PM IST
सार

Indore News: इंदौर हाई कोर्ट ने शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को नंदलालपुरा कॉम्पलेक्स में शिफ्ट करने की लाटरी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। व्यापारियों ने इसे अपनी आजीविका के लिए नुकसानदायक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी।

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Indore News Indore High Court Halts Lottery Process for Shivaji Market Traders, Relief Until Next Hearing
Indore News - फोटो : अमर उजाला, इंदौर

विस्तार

इंदौर के शिवाजी मार्केट में वर्षों से व्यापार कर रहे दुकानदारों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शहर प्रशासन द्वारा इन दुकानदारों को नंदलालपुरा कॉम्पलेक्स में शिफ्ट करने के लिए चलाई गई लाटरी प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से फिलहाल इन व्यापारियों को राहत मिली है, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

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सरकार ने कान्ह नदी किनारे स्थित शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को रिवर साइड योजना के तहत विस्थापित करने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत दुकानदारों को कान्ह नदी के दूसरी ओर नंदलालपुरा कॉम्पलेक्स में स्थानांतरित किया जाना था। नगर निगम ने इस प्रक्रिया के तहत 10 फरवरी को लाटरी निकालकर दुकानों का आवंटन करना शुरू कर दिया था। लेकिन शिवाजी मार्केट के 69 दुकानदारों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपना विरोध दर्ज कराया।
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शिवाजी  मार्केट से करीब 5,000 लोगों की रोज़ी-रोटी जुड़ी हुई है
दुकानदारों ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि वे पिछले 30 वर्षों से इसी स्थान पर व्यापार कर रहे हैं, और इस मार्केट से करीब 5,000 लोगों की रोज़ी-रोटी जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि मुख्य सड़क से हटाकर उन्हें कॉम्पलेक्स में भेजने से उनका व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ सकता है। इसके अलावा, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि नगर निगम ने इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले न तो एनओसी ली और न ही एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की अनुमति प्राप्त की। दुकानदारों का आरोप था कि बिना उचित सुनवाई के जबरन हटाया जाना अन्यायपूर्ण है और यह उनके जीविकोपार्जन के अधिकार का उल्लंघन है।

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निगम आयुक्त को जारी किया नोटिस
इन तर्कों पर विचार करते हुए जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने नगर निगम आयुक्त और डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी किया और लाटरी प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया। इस फैसले से शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को फिलहाल राहत मिली है, और अब मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

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