{"_id":"671c733427e08f0a2003249c","slug":"indore-news-gas-cylinder-black-market-2024-10-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indore News: त्योहार के समय गैस सिलेंडर की जमकर कालाबाजारी, स्टॉक देखकर उड़े होश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Indore News: त्योहार के समय गैस सिलेंडर की जमकर कालाबाजारी, स्टॉक देखकर उड़े होश
Sat, 26 Oct 2024 10:12 AM IST
अर्जुन रिछारिया
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Sat, 26 Oct 2024 10:12 AM IST
सार
Indore News: अधिकारियों ने छापा मारकर गैस सिलेंडर जब्त किए। तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
विज्ञापन
कंपनी पर कार्रवाई करते अधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला, इंदौर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सीजन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी चरम पर है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने एवं गोदाम में विस्फोटक अधिनियम से तय लिमिट से अधिक गैस सिलेंडरों का भंडारण करने पर खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर आशीष सिंह एवं अपर कलेक्टर गौरव बैनल के आदेश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम तिल्लौर खुर्द स्थित तिल्लौर इंडेन गैस एजेंसी की जांच प्रोपरायटर राकेश पाटीदार (भंडारी) एवं पंचों के समक्ष गई। जांच के समय स्टॉक में 311 नग भरे एवं 365 नग खाली गैस सिलेंडरों का भारी अंतर पाया गया। एजेंसी पर जारी विस्फोट लाइसेंस की भंडारण क्षमता 6000 किलोग्राम है, किन्तु जांच दिनांक को एजेंसी के गोदाम में रखे भरे गैस सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन करने पर 9822 किलोग्राम गैस वजन भंडारित होना पाया गया, जो वास्तविक भंडारण क्षमता से 3822 किलोग्राम (63.7%) अधिक भंडारित होना पाया गया।
प्रकरण बनाया गया
प्रोपरायटर द्वारा पाए गए स्टॉक अंतर का समाधान कारक जवाब नहीं देने पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पाए गए अधिक गैस सिलेंडर्स को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई। इस संबंध में सेल्स ऑफिसर आईओसीएल कंपनी की भी गंभीर लापरवाही विस्फोटक मानकों के उल्लंघन के फलस्वरूप पाई गई है। उक्त कार्यवाही में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारीगण सवेसिंह गामड, अंकुर गुप्ता, राहुल शर्मा सम्मिलित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
कलेक्टर आशीष सिंह एवं अपर कलेक्टर गौरव बैनल के आदेश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम तिल्लौर खुर्द स्थित तिल्लौर इंडेन गैस एजेंसी की जांच प्रोपरायटर राकेश पाटीदार (भंडारी) एवं पंचों के समक्ष गई। जांच के समय स्टॉक में 311 नग भरे एवं 365 नग खाली गैस सिलेंडरों का भारी अंतर पाया गया। एजेंसी पर जारी विस्फोट लाइसेंस की भंडारण क्षमता 6000 किलोग्राम है, किन्तु जांच दिनांक को एजेंसी के गोदाम में रखे भरे गैस सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन करने पर 9822 किलोग्राम गैस वजन भंडारित होना पाया गया, जो वास्तविक भंडारण क्षमता से 3822 किलोग्राम (63.7%) अधिक भंडारित होना पाया गया।
विज्ञापन
प्रकरण बनाया गया
प्रोपरायटर द्वारा पाए गए स्टॉक अंतर का समाधान कारक जवाब नहीं देने पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पाए गए अधिक गैस सिलेंडर्स को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई। इस संबंध में सेल्स ऑफिसर आईओसीएल कंपनी की भी गंभीर लापरवाही विस्फोटक मानकों के उल्लंघन के फलस्वरूप पाई गई है। उक्त कार्यवाही में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारीगण सवेसिंह गामड, अंकुर गुप्ता, राहुल शर्मा सम्मिलित थे।
विज्ञापन
