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Indore News: सड़क हादसे में घायल उमेश को मिला बड़ा न्याय, कोर्ट ने दिलाए 32 लाख 83 हजार से ज्यादा रुपये
Tue, 02 Dec 2025 04:16 PM IST
अर्जुन रिछारिया
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Tue, 02 Dec 2025 04:16 PM IST
सार
Indore News: सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए उमेश साहु को जिला न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए बीमा कंपनी से 32 लाख 83 हजार 566 रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई।
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कोर्ट का आदेश
विस्तार
सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए उमेश साहु को जिला न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए 32,83,566 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलवाई है। यह हादसा 26 जनवरी 2023 को हुआ था, जब उमेश साहु भोपाल जाने के लिए बस में बैठने हेतु पुष्पगिरी के सामने सोनकच्छ में सड़क पार करने के लिए खड़े थे। तभी भोपाल की ओर से आ रही फॉर्च्यूनर कार (एमपी 09 सीएच 6553) के चालक ने तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उमेश को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उमेश के पैर, कमर, कंधे, सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।
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आय के आधार पर मिली राशि
दुर्घटना के बाद उमेश के शरीर में अत्यंत गंभीर प्रकृति की चोटें पाई गईं। इसी आधार पर उन्होंने अपने अधिवक्ताओं ओमवीर सिंह (राजावत), शुभम सिंह तोमर और मनीष कौशल के माध्यम से जिला न्यायालय में फॉर्च्यूनर कार का बीमा करने वाली कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया। दावे में बताया गया कि 40 वर्षीय उमेश मां शारदा ट्रेवल्स में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और अच्छी आय अर्जित कर रहे थे। हादसे के कारण उन्हें अपने शेष जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
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कानूनी तर्कों पर न्यायालय की सहमति
अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष विस्तार से तर्क प्रस्तुत किए, जिसमें बताया गया कि दुर्घटना वाहन चालक की लापरवाही का सीधा परिणाम थी और बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने इन तर्कों से सहमत होते हुए माना कि पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई जरूरी है क्योंकि हादसे ने उनके जीवन और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
बीमा कंपनी को दिया गया भुगतान का आदेश
न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए फॉर्च्यूनर वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को आदेश दिया कि वह उमेश साहु को कुल 32 लाख 83 हजार 566 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दे। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि इस राशि पर दावा प्रस्तुति की तारीख से ब्याज भी देय होगा। न्यायालय के इस आदेश से हादसे के शिकार उमेश को बड़ी राहत और न्याय मिला है।
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दुर्घटना के बाद उमेश के शरीर में अत्यंत गंभीर प्रकृति की चोटें पाई गईं। इसी आधार पर उन्होंने अपने अधिवक्ताओं ओमवीर सिंह (राजावत), शुभम सिंह तोमर और मनीष कौशल के माध्यम से जिला न्यायालय में फॉर्च्यूनर कार का बीमा करने वाली कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया। दावे में बताया गया कि 40 वर्षीय उमेश मां शारदा ट्रेवल्स में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और अच्छी आय अर्जित कर रहे थे। हादसे के कारण उन्हें अपने शेष जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
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कानूनी तर्कों पर न्यायालय की सहमति
अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष विस्तार से तर्क प्रस्तुत किए, जिसमें बताया गया कि दुर्घटना वाहन चालक की लापरवाही का सीधा परिणाम थी और बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने इन तर्कों से सहमत होते हुए माना कि पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई जरूरी है क्योंकि हादसे ने उनके जीवन और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
बीमा कंपनी को दिया गया भुगतान का आदेश
न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए फॉर्च्यूनर वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को आदेश दिया कि वह उमेश साहु को कुल 32 लाख 83 हजार 566 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दे। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि इस राशि पर दावा प्रस्तुति की तारीख से ब्याज भी देय होगा। न्यायालय के इस आदेश से हादसे के शिकार उमेश को बड़ी राहत और न्याय मिला है।
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