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Indore News: महिलाओं ने राजू भदौरिया पर दर्ज करवाया केस, कांग्रेस पार्षद बोले रमेश मेंदोला के दबाव में हुआ
Wed, 30 Oct 2024 09:31 PM IST
अर्जुन रिछारिया
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Wed, 30 Oct 2024 09:31 PM IST
सार
Indore News: इंदौर के कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया पर महिलाओं ने जान से मारने और घर तुड़वाने की धमकी देने का आरोप लगाया। राजू का कहना है कि भूमाफिया जनता को अवैध तरीके से आईडीए के प्लाट बेच रहे हैं, मैं उन्हें समझाने गया था।
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यहां की जमीनों पर आईडीए के बोर्ड भी लगे हुए हैं।
- फोटो : अमर उजाला, इंदौर
विस्तार
इंदौर के हीरा नगर थाने में कांग्रेस के वार्ड 22 के पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता रेखा कुमावत का कहना है कि वे अपने घर के बाहर पड़ोसियों के साथ खड़ी थीं, तभी पार्षद राजू भदौरिया वहां आए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने आसपास बने मकानों को तुड़वाने की धमकी दी, जिस पर जब महिलाओं ने विरोध किया तो पार्षद मारपीट पर उतारू हो गए। हीरा नगर पुलिस ने इस मामले में भदौरिया के खिलाफ धारा 296 और 351(1) के तहत केस दर्ज किया है। वहीं राजू भदौरिया का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते यह केस दर्ज करवाया गया है। मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने विधायक रमेश मेंदोला के दबाव में केस दर्ज होने का आरोप लगाया है। वहीं विधायक रमेश मेंदोला की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
अवैध निर्माण हटवाने पहुंचे थे राजू
वहीं, राजू भदौरिया का कहना है कि यह विवाद आईडीए (इंदौर विकास प्राधिकरण) की स्कीम 139 के तहत बनने वाली सड़क एमआर-2 को लेकर है। उनके मुताबिक, वहां पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और आईडीए ने इस अवैध कब्जे को रोकने के लिए बोर्ड भी लगाया था, जिसे कुछ लोगों ने तोड़ दिया। भदौरिया का कहना है कि इस मामले में उन पर राजनीतिक द्वेष के चलते झूठा केस दर्ज कराया गया है।
पार्षद ने कहा धोखेबाजी का शिकार हो रही जनता, आईडीए की जमीन पर प्लाट बेच रहे भूमाफिया
राजू भदौरिया ने कहा कि मेरे वार्ड 22 के अन्तर्गत जंगलिदास महाराज के आश्रम के पास साईं नाथ पैलेस कालोनी अवैध रूप से बसाई जा रही है। विधायक रमेश मेंदोला के संरक्षण प्राप्त जयसिंह राठौर ( ठाकुर) के माध्यम से शहर काजी के भाई जाहिद अली पिता हबीब अली निवासी -20 बजरिया इंदौर के द्वारा सांई पैलेस कालोनी में अवैध रूप से प्लॉट काटे जा रहे हैं। जबकि यह भूमि किसान - मांगीलाल / बदरीलाल चौधरी निवासी सुखलिया की जमीन थी जिस पर इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना 139 के तहत खसरा 425/1 425/2 समाविष्ट है। इसके एवज में किसान को उसका मुआवजा सन् 2024 में मिल चुका है या विकास प्राधिकारण दे चुका है। 425/1 की मुक्त भूमि पर विधायक और विकास प्राधिकरण के भू अर्जन विभाग के अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध लगती है और पार्षद होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि यहां जिन गरीब लोगों के आशियाना बन रहे हैं वो अपने जीवन भर की जमा पूंजी मुस्लिम वाहिद अली और जयसिंह ठाकुर जैसे भू माफियाओं को दे रहे हैं जबकि जिस जमीन की ये लोग नोटरी कर रहे है वो जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की है। लगभग दो एकड़ जमीन जिसका बाजार मूल्य 16 करोड़ रुपए है, आश्चर्य की बात यह है कि इंदौर प्राधिकरण की इतनी कामती जमीन इन भू माफियाओं ने बेच दी फिर भी विकास प्राधिकरण ने कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की। इस पर लगभग 35 से अधिक मकान बन गए हैं लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसके दबाव में आंखें बंद कर रखी हैं यह जांच का विषय है। राजू ने कहा कि मैं पार्षद होने के नाते लोगों को समझाने गया तो विधायक रमेश मेंदोला के दबाव में वहां के लोगों को भ्रमित कर मेरे ऊपर हीरा नगर थाने में झूठी एफआईआर करा दी गई।
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अवैध निर्माण हटवाने पहुंचे थे राजू
वहीं, राजू भदौरिया का कहना है कि यह विवाद आईडीए (इंदौर विकास प्राधिकरण) की स्कीम 139 के तहत बनने वाली सड़क एमआर-2 को लेकर है। उनके मुताबिक, वहां पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और आईडीए ने इस अवैध कब्जे को रोकने के लिए बोर्ड भी लगाया था, जिसे कुछ लोगों ने तोड़ दिया। भदौरिया का कहना है कि इस मामले में उन पर राजनीतिक द्वेष के चलते झूठा केस दर्ज कराया गया है।
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पार्षद ने कहा धोखेबाजी का शिकार हो रही जनता, आईडीए की जमीन पर प्लाट बेच रहे भूमाफिया
राजू भदौरिया ने कहा कि मेरे वार्ड 22 के अन्तर्गत जंगलिदास महाराज के आश्रम के पास साईं नाथ पैलेस कालोनी अवैध रूप से बसाई जा रही है। विधायक रमेश मेंदोला के संरक्षण प्राप्त जयसिंह राठौर ( ठाकुर) के माध्यम से शहर काजी के भाई जाहिद अली पिता हबीब अली निवासी -20 बजरिया इंदौर के द्वारा सांई पैलेस कालोनी में अवैध रूप से प्लॉट काटे जा रहे हैं। जबकि यह भूमि किसान - मांगीलाल / बदरीलाल चौधरी निवासी सुखलिया की जमीन थी जिस पर इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना 139 के तहत खसरा 425/1 425/2 समाविष्ट है। इसके एवज में किसान को उसका मुआवजा सन् 2024 में मिल चुका है या विकास प्राधिकारण दे चुका है। 425/1 की मुक्त भूमि पर विधायक और विकास प्राधिकरण के भू अर्जन विभाग के अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध लगती है और पार्षद होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि यहां जिन गरीब लोगों के आशियाना बन रहे हैं वो अपने जीवन भर की जमा पूंजी मुस्लिम वाहिद अली और जयसिंह ठाकुर जैसे भू माफियाओं को दे रहे हैं जबकि जिस जमीन की ये लोग नोटरी कर रहे है वो जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की है। लगभग दो एकड़ जमीन जिसका बाजार मूल्य 16 करोड़ रुपए है, आश्चर्य की बात यह है कि इंदौर प्राधिकरण की इतनी कामती जमीन इन भू माफियाओं ने बेच दी फिर भी विकास प्राधिकरण ने कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की। इस पर लगभग 35 से अधिक मकान बन गए हैं लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसके दबाव में आंखें बंद कर रखी हैं यह जांच का विषय है। राजू ने कहा कि मैं पार्षद होने के नाते लोगों को समझाने गया तो विधायक रमेश मेंदोला के दबाव में वहां के लोगों को भ्रमित कर मेरे ऊपर हीरा नगर थाने में झूठी एफआईआर करा दी गई।
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