फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Indore High Court's harsh comment, Chief Justice said- halve the salary of officers

Indore: इंदौर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, ठेकेदार का भुगतान नहीं करने पर कहा-अधिकारियों का वेतन आधा करो

Tue, 12 Nov 2024 06:17 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Tue, 12 Nov 2024 06:17 PM IST
सार

याचिकाकर्ता के वकील लक्की जैन ने कोर्ट से कहा कि चार साल पहले उज्जैन के एक तालाब का सौदर्यीकरण किया गया था। इसका ठेका जैन ने लिया था। जैन ने इस प्रोजेक्ट पर 70 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन नगर निगम ने पैसे की कमी का हवाला देकर काम बंद करा दिया।

विज्ञापन
Indore: Indore High Court's harsh comment, Chief Justice said- halve the salary of officers
इंदौर हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उज्जैन के एक ठेकेदार का पैमेंट नहीं करने पर मंगलवार को इंदौर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने कहा कि जब तक ठेकेदार को भुगतान नहीं हो जाता, अफसरों का वेतन आधा किया जाए।

विज्ञापन


कोर्ट ने चार सप्ताह में ठेकेदार को भुगतान करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सही में नगर निगम में फंड की कमी है तो शासन मामले में देखरेख करे और नगर निगम को अपने अधिगृहण में लें।

विज्ञापन


दरअसल ठेकेदार विमल जैन ने भुगतान नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मंगलवार को सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में अधिकारी अकाल ढा रहे है। सरकार इसे देखे। यदि उज्जैन नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब है और वह भुगतान नहीं कर पा रहा है तो शासन नगर निगम को अपने अधीन ले।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

याचिकाकर्ता के वकील लक्की जैन ने कोर्ट से कहा कि चार साल पहले उज्जैन के एक तालाब का सौदर्यीकरण किया गया था। इसका ठेका जैन ने लिया था। जैन ने इस प्रोजेक्ट पर 70 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन नगर निगम ने पैसे की कमी का हवाला देकर काम बंद करा दिया।




ठेकेदार ने किए गए काम का भुगतान मांगा तो भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। साढ़े तीन साल तक नगर निगम के चक्कर काटने के बाद ठेकेदार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब कोर्ट चार माह में ठेकेदार के भुगतान के निर्देश नगर निगम को दिए है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed