फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Apart from VIPs, common devotees should also get entry in Mahakal sanctum sanctorum, decision reserved

Indore: महाकाल गर्भगृह में वीआईपी के अलावा आम भक्तों को भी मिले प्रवेश, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

Fri, 29 Aug 2025 11:15 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Fri, 29 Aug 2025 11:15 PM IST
सार

21 जुलाई को इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के अलावा उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के गर्भगृह में कथित प्रवेश का मुद्दा गरमाने के बाद यह याचिका लगाई थी। याचिका में तर्क दिया कि वीआईपी कल्चर के नाम पर भक्त परेशान होते है।

विज्ञापन
Indore: Apart from VIPs, common devotees should also get entry in Mahakal sanctum sanctorum, decision reserved
उज्जैन महाकाल मंदिर - फोटो : amar ujala

विस्तार

उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी के साथ आम भक्तों को भी प्रवेश मिलने को लेकर लगी याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। एक जनहित याचिका में सवाल उठाया गया था कि महाकाल मंदिर में देशभर से भक्त आते है, लेकिन उन्हें कतार में लगकर दर्शन करना पड़ते है।
विज्ञापन


ये खबर भी पढ़ें: Indore: इंदौर की डेढ़ सौ साल पुरानी इमारत में आग लगी, ऊपरी हिस्सा जला

विज्ञापन


सुरक्षाकर्मी उन्हें थोड़ी भी देर खड़े नहीं रहते देते, लेकिन गर्भगृह में नेता अफसर व अन्य वीआईपी आसानी से प्रवेश कर पूजा करते है। याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने इस मामले में याचिका लगाई थी और प्रदेश सरकार, महाकाल मंदिर प्रशासक, उज्जैन कलेक्टर व अन्य को पक्षकार बनाया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

21 जुलाई को इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के अलावा उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के गर्भगृह में कथित प्रवेश का मुद्दा गरमाने के बाद यह याचिका लगाई थी। याचिका में अवस्थी के वकील ने तर्क दिया कि मंदिर में दर्शन की अलग-अलग व्यवस्था नहीं है, लेकिन वीआईपी कल्चर के नाम पर आम भक्त परेशान होते है।


वीआईपी गर्भगृह में जाते है तो आम भक्तों को ठीक से दर्शन नहीं होते। कई बार आम भक्तों की एंट्री रोक दी जाती है। क्या वीआईपी नेता को गर्भगृह में पूजा का विशेषाधिकार मिला है। आम भक्त के लिए यह व्यवस्था क्यो नहीं है। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed