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Indore News: इंदौर मेें दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने वाले को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Sat, 18 Feb 2023 07:44 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Sat, 18 Feb 2023 07:44 PM IST
सार

हत्या के बाद गोलू ने शव जलाने की कोशिश भी की थी। उसने चाकू से युवती की हत्या की थी। इस प्रकरण मेें चार लोगों की गवाही भी अहम रही, जिन्होंने आरोपी को घर मेें आते और जाते देखा था।  

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Court sentenced life imprisonment to the person who murdered the girl after rape in Indore
स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। - फोटो : SOCIAL MEDIA

विस्तार

दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने और उसका शव जलाने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह साल पहले युवक ने पंचम की फेल में दुष्कर्म के बाद जलाकर युवती हत्या की थी। पहले मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन कमरे के भीतर मिले परिचय पत्र के सुराग से हत्या का राज खुला था। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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बता दें कि वर्ष 2017 में तुकोगंज थाना क्षेत्र की बस्ती पंचम की फेल में एक घर में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो युवती का अधजला शव गद्दे पर पड़ा था और कमरे में खून भी फैला हुआ था। पुलिस ने जांच की तो ग्लेज कंपनी का एक परिचय पत्र पुलिस को कमरे से मिला, जो गोलू झिल्ले का था। पुलिस ने उसे पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो उसने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करना कबूल लिया। वह बड़वानी के खड़कल गांव का रहने वाला है।
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हत्या के बाद गोलू ने शव जलाने की कोशिश भी की थी। उसने चाकू से युवती की हत्या की थी। इस प्रकरण में चार लोगों की गवाही भी अहम रही, जिन्होंने आरोपी को घर में आते और जाते देखा था। विशेष कोर्ट ने आरोपी को भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 201 में साल साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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