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इंदौर: पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी, 9 दिसंबर को उपस्थित रहने के आदेश
Mon, 06 Dec 2021 05:25 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Mon, 06 Dec 2021 05:25 PM IST
सार
पीड़तों को न्याय दिलाने के लिए कलेक्टर ने कुछ कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर 9 दिसंबर को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। प्लॉट न मिलने की शिकायत लेकर पीडित अपर कलेक्टर के पास पहुंचे थे।
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कॉलोनाइजरों को जारी किया नोटिस।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
खुद के मकान की आस में कुछ लोगों ने संतोषी माता गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा विकसित कॉलोनी में प्लॉट खरीदे लेकिन कॉलोनाइजरों ने उनको प्लॉट नहीं दिए। रजिस्ट्री के बाद दूसरों को प्लॉट बेच दिए। पीड़ित दर-दर भटक रहे थे। न्याय की आस लेकर कलेक्टर के पास पहंचे। कलेक्टर ने संज्ञान लिया और कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर 9 दिसंबर को उपस्थित होने के आदेश दिए।
जानकारी के मुताबिक संतोषी माता गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा निर्मित कॉलोनी के भूखण्डधारियों नीलेश जैन, मांगीलाल जैन, अजिता कल्याणी व अन्य ने अपर कलेक्टर डॉ अभय बेडेकर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी कि संस्था के कर्ताधर्ता अश्विन मेहता ने कॉलोनी की 3.50 एकड़ भूमि अरुण डागरिया और चिराग शाह को बेची थी। इस जमीन पर पूर्व से ही लगभग 50 सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किए जा चुके थे। कुछ भूखण्डों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अरुण डागरिया व चिराग शाह ने इस भूमि पर पुनः प्लॉट बेच दिए, जिससे पूर्व के भूखण्डधारी (जिन्हें संतोषी माता संस्था द्वारा प्लॉट दिए गए) एवं वर्तमान भूखण्डधारको (जिन्हें अरुण डागरिया व चिराग शाह द्वारा प्लॉट बेचे गए) के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके चलते हम परेशान हो रहे हैं। उक्त शिकायत पर त्वरित करवाई करते हुए अपर कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने अश्विन मेहता,अरुण डागरिया और चिराग शाह को नोटिस जारी कर तथ्यपरक उत्तर सहित 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।
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जानकारी के मुताबिक संतोषी माता गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा निर्मित कॉलोनी के भूखण्डधारियों नीलेश जैन, मांगीलाल जैन, अजिता कल्याणी व अन्य ने अपर कलेक्टर डॉ अभय बेडेकर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी कि संस्था के कर्ताधर्ता अश्विन मेहता ने कॉलोनी की 3.50 एकड़ भूमि अरुण डागरिया और चिराग शाह को बेची थी। इस जमीन पर पूर्व से ही लगभग 50 सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किए जा चुके थे। कुछ भूखण्डों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अरुण डागरिया व चिराग शाह ने इस भूमि पर पुनः प्लॉट बेच दिए, जिससे पूर्व के भूखण्डधारी (जिन्हें संतोषी माता संस्था द्वारा प्लॉट दिए गए) एवं वर्तमान भूखण्डधारको (जिन्हें अरुण डागरिया व चिराग शाह द्वारा प्लॉट बेचे गए) के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके चलते हम परेशान हो रहे हैं। उक्त शिकायत पर त्वरित करवाई करते हुए अपर कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने अश्विन मेहता,अरुण डागरिया और चिराग शाह को नोटिस जारी कर तथ्यपरक उत्तर सहित 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।
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