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बल्ला कांड: आकाश विजयवर्गीय के साथ के अन्य सह-अभियुक्तों को दो मामलों में मिली जमानत
Thu, 04 Jul 2019 06:18 AM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: Nilesh Kumar
Updated Thu, 04 Jul 2019 06:18 AM IST
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बल्ला चलाते विधायक आकाश विजयवर्गीय(File Photo)
- फोटो : ANI
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इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में मुख्य आरोपी भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने के बाद यहां की विशेष अदालत ने अधिकारी के साथ मारपीट करने और बिना अनुमति लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए दायर दो अलग-अलग मामलों में सत्रह सह-अभियुक्तों को बुधवार को जमानत दे दी।
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इंदौर -3 निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक विजयवर्गीय को 26 जून को इंदौर में अधिकारी के साथ मारपीट करने और एक जर्जर भवन गिराए जाने की मुहिम का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उन्हें चार जून को बिना अनुमति लिए बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था।
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भोपाल की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत ने बुधवार को इन दोनों मामलों में सभी 17 सह-अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। इंदौर पुलिस ने इन सभी सह-अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ दिया।
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जिन आरोपियों को 26 जून के मारपीट के मामले में जमानत मिली, उनमें भरत सिंह, जितेंद्र सिंह, पंकज पांडे, सुमित पिपले, अभिषेक गौड़, जयंत पंजाल, मोनू कल्यान और भूरा लाल शामिल हैं। वहीं जिन आरोपियों को चार जून को आकाश के साथ मिलकर बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में जमानत मिली, उनमें राजेश शिरोडकर, दिनेश गौड़, सुमित मिश्रा, विनोद खंडेलवाल, सहित अन्य लोग शामिल हैं।
