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MP News: हाईकोर्ट ने दी कॉमेडियन कपिल शर्मा को राहत, जानें क्या था मामला

Fri, 22 Mar 2024 03:39 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, ग्वालियर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 22 Mar 2024 03:39 PM IST
सार

दो साल पहले द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में एंकर और कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी टीम ने कोर्ट कार्रवाई का एक दृश्य दर्शकों को दिखाया था, जिसमें करीब 8 मिनट तक कोर्ट की कार्रवाई दिखाई गई। इसी को लेकर याचिका लगाई गई थी। 

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MP News: High Court gives relief to comedian Kapil Sharma, know what was the matter
कपिल शर्मा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कॉमेडियन कपिल शर्मा को अक्सर उनके कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' में अलग-अलग हास्यास्पद किरदार निभाते देखा जाता है। इस टीवी शो में उनकी पूरी टीम हर बार क्रिएटिविटी के साथ लोगों को हंसाते नजर आती है, लेकिन उनके इस कॉमेडी शो के एक एपिसोड की वजह से दो साल पहले उनके खिलाफ ग्वालियर सेशन कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें उनके और शो मेकर्स पर FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी।
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बता दें कि दो साल पहले द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में एंकर और कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी टीम ने कोर्ट कार्रवाई का एक दृश्य दर्शकों को दिखाया था, जिसमें करीब 8 मिनट तक कोर्ट की कार्रवाई दिखाई गई। इस बीच कपिल शर्मा और अन्य साथी कलाकार कोर्ट कार्रवाई के दौरान कॉमेडी करते नजर आए। इस एपिसोड में कपिल शर्मा एक वकील के भेष में थे और द्विअर्थी बातें करने के साथ ही शराब और नमकीन मांगते दिखाई दिए थे।
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इस तरह कोर्ट की कार्रवाई को प्रदर्शित करने के बाद उनके खिलाफ पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट में ग्वालियर में एडवोकेट सुरेश धकड़ ने FIR दर्ज कराए जाने को याचिका लगाई थी, लेकिन दोनों ही जगह कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी और कहा गया था कि कपिल शर्मा समेत शो मेकर्स द्वारा दिखाए गए एपिसोड की वजह से कोर्ट की छवि खराब हुई है।
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मामले को लेकर याचिकाकर्ता वकील ने तर्क दिया था कि सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला कपिल शर्मा का शो खराब है, वे महिलाओं पर भद्दे कमेंट भी करते हैं। एक एपिसोड में स्टेज पर कोर्ट लगाया गया था और एक्टर्स को पब्लिक में शराब पीते हुए देखा गया था। यह न्यायालय की अवमानना है। इसलिए मैंने अदालत में दोषियों के खिलाफ धारा 356/3 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। फूहड़पन का ऐसा प्रदर्शन बंद होना चाहिए। वहीं, मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर कपिल शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में लगाई गई याचिका पर टिप्पणी भी की। कोर्ट ने एडवोकेट धकड़ को दो टूक कह दिया कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए पुलिस के कंधे का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
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