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MP News: HC ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषी को बरी किया, आजीवन कारावास की सजा काट रहा था 85 साल का बुजुर्ग

Tue, 21 Feb 2023 04:33 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Tue, 21 Feb 2023 04:33 PM IST
सार

विशेष न्यायालय ने तीन मार्च 2015 को आरोपित रामरतन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपित ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। यह बुजुर्ग पिछले नौ साल से जेल में बंद था। न्याय मित्र का कहना है कि आरोपित को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई थी। घटना का कोई भी चश्मदीद नहीं था।

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MP HC acquits 85 year old man serving life sentence in rape and POCSO Act
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच

विस्तार

ग्वालियर में हाई कोर्ट की युगल पीठ ने 85 साल के एक बुजुर्ग को दोषमुक्त किया है। यह शख्स दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोषी के रूप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। बहोड़ापुर थाने में बुजुर्ग के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।

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फरियादी के मुताबिक, उसकी बेटी तीन मई 2014 को लगभग 11.30 बजे अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। तभी आरोपित उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। नाबालिग की मां ने पुत्री को डरा हुआ देखा तो उससे जानकारी ली। उसने पूरी घटना के बारे में बताया। इस पर फरियादी ने बहोड़ापुर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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विशेष न्यायालय ने तीन मार्च 2015 को आरोपित रामरतन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। आरोपित ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। यह बुजुर्ग पिछले नौ साल से जेल में बंद था। उसकी अपील कई सालों से कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी। गरीब होने के कारण वह कोई वकील नहीं कर पा रहा था।
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हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वे अपने यहां जेल में बंद बुजुर्ग कैदियों के बारे में एक बार फिर से उनके मामले का संज्ञान लें। खासकर जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है। कोर्ट के आदेश पर न्याय मित्र विजय सुंदरम ने इस मामले में रामरतन गोस्वामी की पैरवी की।

न्याय मित्र विजय सुंदरम के मुताबिक, यह घटना 2014 की है जो बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। रामरतन पर पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया था। पिता की जानकारी में यह पूरा मामला था। लेकिन फिर भी उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। घटना के तीन दिन बाद यह रिपोर्ट लड़की की मां ने बहोड़ापुर थाने में दर्ज कराई थी। उसमें कहा गया था कि लड़की को घर के बाहर खेलते समय बुजुर्ग रामरतन गोस्वामी ने चॉकलेट देने के बहाने से उसे अपने पास बुलाया। फिर एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बहोड़ापुर पुलिस ने इस मामले में रामरतन के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।

एडीजे कोर्ट ने रामरतन को 2015 में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। अपनी सजा के खिलाफ रामरतन ने हाई कोर्ट में अपील की थी। लेकिन यह अपील कई सालों तक पेंडिंग बनी रही। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस बुजुर्ग को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इस पर पैरवी करते हुए न्याय मित्र कोर्ट के सामने कई ऐसे तथ्य लाए जिससे पता लगा कि आरोपित रामरतन को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई थी। घटना का कोई भी चश्मदीद नहीं था। वहीं, घटना के तीन रोज बाद यह मामला दर्ज कराया गया था।


न्याय मित्र ने यह भी कहा कि आपसी पारिवारिक विवाद के चलते उनके मुवक्किल पर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके कारण एक बुजुर्ग को कई सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि खास बात यह भी है कि उच्च न्यायालय अब जेल में ऐसे निरुद्ध अथवा सजायाफ्ता कैदियों की पड़ताल कर रहा है जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है। रामरतन की उम्र भी 75 साल से ज्यादा है। इसलिए उसका मामला न्यायालय के संज्ञान में आया। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रामरतन गोस्वामी को दोषमुक्त करार दिया है।

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