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Madhya Pradesh: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पति, कहा- मेरी पत्नी पुरुष है, जानें क्या है मामला
Fri, 30 Sep 2022 07:37 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 30 Sep 2022 07:37 PM IST
सार
एक पति ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी महिला नहीं बल्कि एक पुरुष है। उसकी मांग है कि पूर्व पत्नी और उसके पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।
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कुटुंब न्यायालय ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया था।
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक अलग ही मामला सामने आया है। एक पति ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी महिला नहीं बल्कि एक पुरुष है। उसकी मांग है कि पूर्व पत्नी और उसके पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उधर पत्नी ने जवाब पेश कर कहा है कि उसने धोखा नहीं दिया, उसे हार्मोन की समस्या है, जिसका इलाज चल रहा है। वह महिला ही है।
बता दें कि जबलपुर के रहने वाले युवक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामला थोड़ा अजीब है। युवक ने बताया कि 13 जुलाई 2016 को मुरैना की लड़की के साथ हुई थी। शादी के बाद युवती ने अपने पति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने दिए। पति को कुछ शंका हुई तो वह पत्नी का मेडिकल कराने पहुंच गया। युवक का कहना है कि जांच में पता चला कि उसकी पत्नी महिला नहीं, बल्कि पुरुष है। उसने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और विवाह शून्य कराने हाईकोर्ट पहुंच गया।
कुटुंब न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद 14 जनवरी 2022 को विवाह शून्य घोषित कर दिया था। साथ ही पत्नी और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था। युवक ने असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। पति ने कोर्ट में मांग की है कि पूर्व पत्नी और उसके पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उधर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा है कि उसके पुरुष होने की बात बेमानी है। उसे कुछ हार्मोन संबंधी समस्या है, जिसका इलाज भी कराया गया था। उसने अपने पति को धोखा नहीं दिया है।
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बता दें कि जबलपुर के रहने वाले युवक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामला थोड़ा अजीब है। युवक ने बताया कि 13 जुलाई 2016 को मुरैना की लड़की के साथ हुई थी। शादी के बाद युवती ने अपने पति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने दिए। पति को कुछ शंका हुई तो वह पत्नी का मेडिकल कराने पहुंच गया। युवक का कहना है कि जांच में पता चला कि उसकी पत्नी महिला नहीं, बल्कि पुरुष है। उसने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और विवाह शून्य कराने हाईकोर्ट पहुंच गया।
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कुटुंब न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद 14 जनवरी 2022 को विवाह शून्य घोषित कर दिया था। साथ ही पत्नी और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था। युवक ने असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। पति ने कोर्ट में मांग की है कि पूर्व पत्नी और उसके पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उधर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा है कि उसके पुरुष होने की बात बेमानी है। उसे कुछ हार्मोन संबंधी समस्या है, जिसका इलाज भी कराया गया था। उसने अपने पति को धोखा नहीं दिया है।
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