फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior News ›   Gwalior: Records of 23 nursing colleges will be confiscated, High Court orders

Gwalior: 23 नर्सिंग कॉलेजों के रिकॉर्ड जब्त होंगे, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Fri, 23 Sep 2022 04:05 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 23 Sep 2022 04:05 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिए हैं कि वे ग्वालियर-चंबल अंचल के 23 नर्सिंग कॉलेजों का सत्र 2019- 20 का रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करें।  

विज्ञापन
Gwalior: Records of 23 nursing colleges will be confiscated, High Court orders
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अहम आदेश पारित किया है।  मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में नर्सिंग कॉलेजों के घोटाले पर सुनवाई जारी है। ग्वालियर-चंबल अंचल के लगभग तीन दर्जन से अधिक नर्सिंग कॉलेज को लेकर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी को निर्देश दिए हैं कि वे ग्वालियर-चंबल अंचल के 23 नर्सिंग कॉलेजों का सत्र 2019- 20 का रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करें।  हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग को कहा कि 2019- 20 में दी गई मान्यता देते समय कौन-कौन से नियमों का पालन किया गया। जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस एमआर फड़के की डिवीजन बेंच मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को करेगी। 
विज्ञापन


अतिरिक्त अधिवक्ता डॉ. एमपीएस रघुवंशी ने बताया कि सुनवाई में मान्यता के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज में बदलाव किया गया है किसी कॉलेज के लिए मान्यता के दस्तावेज अधूरे हैं तो किसी दस्तावेज की मूल कॉपी मौजूद नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के ग्वालियर चम्बल अंचल में मौजूद 23 कॉलेजों का मूल रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर की सलाह पर रिकॉर्ड को जब्त कराने की जिम्मेदारी एएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन कॉलेजों का रिकॉर्ड जब्त करने के हुए आदेश
  1. चरक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर
  2. बीआईपीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर
  3. एमएलबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर
  4. प्रेस्टन कॉलेज, ग्वालियर
  5. जय मां भगवती नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर
  6. नागाजी नर्सिंग साइंस, ग्वालियर
  7. आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर
  8. रामकृष्ण कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर
  9. कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस रिसर्च, ग्वालियर
  10. सीएसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर
  11. केएस नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर
  12. अभिषेक नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर
  13. जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर
  14. दयाल नर्सिंग कॉलेज, ग्वालियर
  15. एडीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग ,ग्वालियर
  16. आरएससी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ,ग्वालियर
  17. आरएलडी नरसिंह कॉलेज, भिंड
  18. अपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिंड
  19. सिद्धिविनायक पैरामेडिकल, दतिया
  20. कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल नर्सिंग, दतिया
  21. लॉर्ड कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दतिया
  22. मीरा देवी कॉलेज, शिवपुरी
  23. मैट स्कूल ऑफ नर्सिंग, शिवपुरी

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed