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Gwalior News: जानकारी नहीं देने पर एसडीम पर लगाया 25000 का जुर्माना, राज्य सूचना आयोग ने की कार्रवाई
Fri, 31 May 2024 09:47 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Fri, 31 May 2024 09:47 PM IST
सार
मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने ग्वालियर के तत्कालीन एसडीएम लश्कर अनिल बनवारिया पर 25000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर की गई है।
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तत्कालीन एसडीएम लश्कर अनिल बनवारिया पर जुर्माना।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ग्वालियर में तत्कालीन एसडीएम लश्कर अनिल बनवारिया पर 25000 का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना राज्य सूचना आयोग मध्य प्रदेश में लगाया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने सूचना के अधिकार की जानकारी नहीं दी थी और नोटिस पर आयोग में उपस्थित भी नहीं हुए थे। इसके बाद उन पर जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम अनिल बनवारिया वर्तमान में अशोकनगर में पद पर पदस्थ है।
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बता दें ग्वालियर में 8 अप्रैल 2022 का मामला है, जब जनसुनवाई में अतिक्रमण को लेकर एक आवेदन दिया गया था। लंबे समय तक जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तो फरियादी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। लेकिन, इसमें कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया और सुनवाई के लिए तत्कालीन लोग सूचना अधिकारी वह एसडीएम लश्कर और वर्तमान में अशोकनगर एसडीएम अनिल बनबारिया को नोटिस जारी किए गए। नोटिस पर भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तो राज्य सूचना आयोग ने अनिल बनवारिया पर 25000 का जुर्माना लगाया है।
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बता दें कि नीरज नामदेव ने अतिक्रमण को लेकर ग्वालियर कलेक्ट में दिए आवेदन से जानकारी मांगी थी। लेकिन, 30 दिन के अंदर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद इसकी दूसरी अपील की गई, इसमें भी आवेदक को कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद यह मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंच गया। मामले में राज्य सूचना आयोग ने पहले एसडीएम को तलब किया, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी वह वहां उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद उन पर 25000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि एक महीने के अंदर नगद या डीडी के माध्यम से आयोग कार्यालय में जमा कारनी होगी।
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