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Gwalior: सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा पर रोक हटाने से किया इंकार, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

Tue, 09 May 2023 09:45 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 09 May 2023 09:45 AM IST
सार

ग्वालियर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नर्सिंग छात्रों को फिलहाल राहत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा नर्सिंग परीक्षाओं पर लगाई गई रोक के मद्देनजर कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करके बीएससी नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक को हटाने की गुहार लगाई थी।

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Gwalior High Court Supreme Court refuses to lift ban on nursing exam upholds High Court decision
ग्वालियर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में बीते 28 अप्रैल को एसएलपी दायर कर नर्सिंग परीक्षाओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट की रोक के अंतरिम आदेश को चैलेंज किया गया था। इसके जरिेए आदेश पर स्टे की अपील की गई थी। लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखने के निर्देश दिए।

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मामले की गंभीरता देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा है। छात्र सेवाराम विरुद्ध दिलीप शर्मा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक को हटाने से इंकार कर दिया।
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गौरतलब है, अधिवक्ता दिलीप कुमार शर्मा की याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई है। 28 अप्रैल को ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए अपना अंतरिम आदेश दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है।
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हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्यप्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। मामले की 12 मई को होनी अहम सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। गौरतलब है कि बीते 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी।

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