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Gwalior News: स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 60 नर्सिंग होम्स और अस्पतालों का पंजीयन किया गया निरस्त

Sat, 12 Apr 2025 05:22 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Sat, 12 Apr 2025 05:22 PM IST
सार

पैथालॉजी के बाद शुक्रवार को स्वास्थ्य महकमे ने बगैर पंजीकरण का नवीनीकरण कराए संचालित किए जा रहे 60 नर्सिंग होम एक साथ बंद करने की कार्रवाई की गई है। यह पहला मौका है, जब एक साथ इतने अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई हो।

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Gwalior News Major action by Health Department registration of 60 nursing homes and hospitals canceled
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऑफिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि मप्र उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन का नवीनीकरण प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल में किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए नियम, 1997 के उप नियम 6 (1) अनुसार 31 मार्च के न्यूनतम एक माह पूर्व ऐसे समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन नर्सिंग होम पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना होता है। अधिनियम की धारा तीन के अनुसार बिना वैद्य पंजीयन के नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जा सकता है।

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उन्होंने बताया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार ग्वालियर 27 दिसंबर के द्वारा 31 मार्च 2024 को वैद्यता समाप्त होने वाले समस्त प्राइवेट नर्सिंग होम एवं क्लीनिक, ग्वालियर को पत्र जारी कर सूचित किया गया था कि 28 फरवरी 2024 के मध्यरात्रि 12 बजे ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पोर्टल बंद हो जाएगा। राज्य शासन द्वारा पुनः अनुमति देते हुए 31 मार्च 2025 तक पोर्टल चालू किया गया था। किंतु निम्नानुसार नर्सिंग होम, अस्पतालों के द्वारा समय सीमा में नर्सिंग होम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण से निम्न 60 नर्सिंग होम, अस्पताल का पंजीयन लाइसेंस स्वतः निरस्त होकर पोर्टल से विलोपित हो गया है।
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डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त कारणों को दृष्टिगत रखते मप्र उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत 60 नर्सिंग होम, अस्पतालों का पंजीयन लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए हैं।

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इनके हुए पंजीयन निरस्त

  • सहज शिक्षा लोक कल्याण समिति द्वारा संचालित आदर्श अस्पताल

  • अवध माधव शिक्षा समिति ग्वालियर द्वारा संचालित अंबिका मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

  • अनमोल अस्पताल

  • आराध्या मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

  • प्रयास शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल

  • स्टार शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित भारत अस्पताल

  • बुंदेलखंड अस्पताल

  • चंबल अस्पताल और जीवन विज्ञान

  • चांदक अस्पताल और अनुसंधान संस्थान

  • चिरंजीवी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

  • जीडी हॉस्पिटल

  • गैलेक्सी हॉस्पिटल रन वाय जीवन प्रकाश समिति

  • गोविंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर

  • ग्वालियर सिटी हॉस्पिटल

  • ग्वालियर हॉस्पिटल

  • ग्वालियर हॉस्पिटल रन वाय श्री भंवर सिंह किरार शिक्षा एवं प्रसार समिति

  • हंसराज मेमोरियल हॉस्पिटल

  • जय महालक्ष्मी हॉस्पिटल

  • जेम्स हॉस्पिटल

  • केएम हॉस्पिटल

  • कल्पना बाजपेई मेमोरियल हॉस्पिटल रन वाय गार्गी

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