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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior: Ex-serviceman arrested in the case of protest against Agneepath recruitment examination, accused of inciting youth

Gwalior: अग्निपथ भर्ती परीक्षा के विरोध में हुए उपद्रव के मामले में पूर्व फौजी गिरफ्तार, युवाओं को भड़काने का आरोप

Sat, 18 Jun 2022 05:07 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sat, 18 Jun 2022 05:07 PM IST
सार

दो दिन पहले अग्निपथ भर्ती परीक्षा के विरोध में उपद्रव के बाद पुलिस ने एक पूर्व फौजी को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी में उपद्रव के दौरान पूर्व फौजी के खिलाफ सबूत मिले हैं। इसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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Gwalior: Ex-serviceman arrested in the case of protest against Agneepath recruitment examination, accused of inciting youth
ग्वालियर में फिजिकल ट्रेनर पूर्व फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। - फोटो : Social Media

विस्तार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फिजिकल ट्रेनर पूर्व फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दो दिन पहले अग्निपथ भर्ती परीक्षा के विरोध में उपद्रव के मामले में की गई है। सीसीटीवी में पूर्व फौजी के खिलाफ सबूत मिले हैं। 
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बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी मनोज ने सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को भड़काया और उसके बाद उन्हें गोले का मंदिर पर एकजुट होने के लिए कहा। सीसीटीवी में उपद्रव के दौरान पूर्व फौजी मनोज के खिलाफ सबूत मिले हैं। इसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और आज उसे गिरफ्तार कर लिया है।
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कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि फिजिकल क्लबों के संचालन और ट्रेनिंग देने वाले छात्रों की गतिविधियों में सम्मिलित होने की सूचना प्राप्त हो रही थी ऐसी स्थिति में सभी फिजिकल क्लबों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के साथ ही थाना प्रभारियों को सभी जानकारी देने के लिए प्रतिबंधित किया है। मामले में आदेश जारी कर दिए हैं कि जिले के सभी फिजिकल क्लब बिना अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे। और ऐसे क्लबों को क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 
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कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि 3 दिन के अंदर सभी फिजिकल की तैयारी करने वाले क्लब को आवेदन प्रस्तुत करना होगा और इसके साथ ही फिजिकल क्लब, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ-साथ थाना प्रभारी को भी प्रस्तुत करेंगे।अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
 
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