e-FIR: मध्यप्रदेश में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा मिली, अब कहीं से भी दर्ज करा सकेंगे इन मामलों में केस
मध्यप्रदेश पुलिस ने तकनीक का इस्तेमाल कर ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा चालू कर दी है। प्रदेश में अब कहीं से भी केस दर्ज कराया जा सकेगा।
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सूचना प्रौद्योगिकी के साथ कदमताल करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस ने e-FIR की महत्वपूर्ण सुविधा चालू कर दी है। अब प्रदेश में कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। हालांकि शुरुआती तौर पर साधारण अपराधों के लिए यह सुविधा मिलेगी।
गुरुवार को पहली ऑनलाइन एफआईआर छतरपुर में दर्ज कराई गई। इतना ही नहीं एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई, यह भी इसके जरिए पता चल सकेगा। रिपोर्ट की कॉपी भी ऑनलाइन मिल जाएगी।
पांच चरणों में दर्ज होगी e-FIR
पहला चरण : मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट 'mppolice.gov.in' पर जाएं। इसके होमपेज की बायीं ओर 'e-FIR' के विकल्प पर क्लिक करें। यही सुविधा एमपी पुलिस के नागरिक पोर्टल 'citizen.mppolice.gov.in' पर भी मिलेगी। वहां 'e-FIR' के विकल्प पर सीधे पहुंच सकते हैं। यहां e-FIR का पेज ओपन होगा।
दूसरा चरण : इसमें आपका नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर आदि भरकर लॉगिन ID बनाएं। इसके बाद पासवर्ड जनरेट होगा।
तीसरा चरण : यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें।
चौथा चरण : लॉग इन करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको घटना का पूरा ब्योरा भरना होगा। इसके बाद सबमिट या ओके बटन को दबा दीजिए। इस तरह आपकी शिकायत पुलिस तक पहुंच जाएगी। यहीं आपको आवेदन नंबर मिलेगा। इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर सुरक्षित रख सकते हैं।
पांचवा चरण : आपकी शिकायत दर्ज होते ही पुलिस उसका सत्यापन करेगी। इसके लिए पुलिस जवान फोन पर चर्चा कर सकते हैं या आपके घर आ सकते हैं। सत्यापन के बाद आपको पुलिस की तरफ से एफआईआर का ईमेल या एसएमएस मिलेगा। इसमें एफआईआर की एक कॉपी होगी। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
इस तरह देख सकेंगे एफआईआर का स्टेटस
पहला चरण : वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाएं।
दूसरा चरण : होमपेज पर 'e-FIR' पर क्लिक करें।
तीसरा चरण : लॉगिन बटन पर क्लिक करें। यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा भर कर लॉगिन करें।
चौथा चरण : अब सिटीजन डैशबोर्ड खुल जाएगा।
पांचवां चरण : एफआईआर पर क्लिक करें। एप्लिकेशन नंबर, जिला, पुलिस स्टेशन और वर्ष दर्ज कर, सबमिट बटन पर क्लिक करें।
छठा चरण : अब एफआईआर का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इन मामलों में कर सकेंगे e-FIR
- वाहन चोरी (15 लाख से कम) हो।
- सामान्य चोरी (1 लाख से कम) हो।
- घटना में चोट/बल का प्रयोग न हुआ हो।
पहली शिकायत वाहन चोरी की
प्रदेश के छतरपुर थाने में पहली e-FIR दर्ज की गई। शहर के राहुल सेन ने वाहन चोरी की शिकायत की। पुलिस ने तत्काल सत्यापन के बाद केस भी दर्ज कर लिया है।
