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Katni News: जिला पंचायत करें भुगतान नहीं तो भवन नीलाम कर होगी वसूली, टीम पहुंचते ही मचा हड़कंप

Thu, 21 Nov 2024 07:27 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 21 Nov 2024 07:27 PM IST
सार

Katni News:  जबलपुर न्यायालय ने बड़ी सुनवाई करते हुए फरियादी के पक्ष में फैसला किया है। कटनी जिला पंचायत द्वारा खरीदे गए 60 हजार के फर्नीचर मामले को लेकर है।

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District Panchayat should make the payment, otherwise the building will be auctioned and recovered
जिला पंचायत भवन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कटनी जिला पंचायत द्वारा खरीदे गए 60 हजार के फर्नीचर मामले पर जबलपुर न्यायालय ने बड़ी सुनवाई करते हुए फरियादी के पक्ष में फैसला किया है। कटनी जिला पंचायत ने वर्ष 2003 में मेसर्स सिग्मा इंटरप्राइजेज से करीब 84 हजार का फर्नीचर सहित अन्य सामग्री खरीदा था।

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जिसके भुगतान के लिए तत्कालीन सीईओ को बिल लगाते हुए भुगतान के लिए चर्चा की गई थी, लेकिन प्रेमेंट न होने से परेशान होकर वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने इंडस्ट्री फैसिलिटेशन काउंसिल भोपाल में मामला 22 मार्च 2006 में पेशकर दिया था। करीब 21 साल चले मामले पर कोर्ट ने 4 बार कुर्की आदेश जारी किए थे।
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वहीं इस बार 5वां आदेश लेकर जिसे न्यायालय की टीम जिला पंचायत कार्यालय पहुंची तो पूरे महगामे में हड़कंप मच गया था। न्यायालय का कुर्की आदेश देख जिला पंचायत में ऑन ड्यूटी कर्मियों में मामले की जानकारी जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत और कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव तक पहुंचा दिया। उसके बाद बताया कि फरियादी मेसर्स सिग्मा इंटरप्राइजेज को 33 लाख 25 हजार 167.56 रुपए की राशि देना है, यदि नहीं दिया गया तो पंचायत को नीलाम कर दिया जाए और तब तक किया जाए जब तक पूरा पैसा वसूल न हो जाए।
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कोर्ट के आदेश का परिपालन करवाने पहुंचे अधिकारी और कटनी कलेक्टर, सीईओ के बीच करीब डेढ़ घंटे चर्चा चली है। फरियादी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि कटनी में जब जिला पंचायत भवन का निर्माण हुआ था, तब मेरी फर्म द्वारा यहां अनेकों प्रकार के फर्नीचर मुहैया कराया गया था।


लेकिन भुगतान न होने से न्यायालय की शरण ली थी, जिसमें ये 5वां कुर्की आदेश न्यायालय ने जारी करते हुए फरियादी को राशि देने का आदेश जारी किया नहीं होने पर जिला पंचायत को नीलाम करते हुए फरियादी का भुगतान करने का आदेश सुनाया है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ है। अब हम न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिए फिर न्यायालय जाएंगे।

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