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Dewas news: दस साल की बालिका की हत्या कर बोरे में छिपाया था शव, आरोपी को हुई फांसी की सजा
Thu, 19 May 2022 05:37 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Thu, 19 May 2022 05:37 PM IST
सार
मप्र के देवास जिले के खातेगांव में दस साल की बालिका के हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने बच्ची का गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को सीमेंट की बोरियों में छिपा दिया था।
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पुलिस गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
जिले के खातेगांव में दस वर्षीय बालिका की हत्या कर लाश सीमेंट की बोरी में छिपाने वाले आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की श्रेणी में रखा गया था।
जानकारी के मुताबिक 07.11.2021 को आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई ने दस वर्ष की बालिका की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। साक्ष्य छिपाने की नियत से उसकी लाश को सीमेंट की बोरियों में छिपा दी थी। उक्त घटना के संबंध में थाना खातेगांव में धारा 302 , 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र को 8.11.2021 को गिरफ्तार कर धारा 376 , 376 – ए , बी , 376 ( 3 ) भादवि 5 एम / 6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित श्रेणी मे चिन्हांकित किया गया। विवेचना उपरांत 27-12-2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी थाना खातेगांव एमएस परमार ने की थी। इस केस में एडीजे कोर्ट खातेगांव ने फैसला सुनाया और आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र (23) निवासी ग्राम बड़ी बरछा को फांसी की सजा सुनाई।
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जानकारी के मुताबिक 07.11.2021 को आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई ने दस वर्ष की बालिका की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। साक्ष्य छिपाने की नियत से उसकी लाश को सीमेंट की बोरियों में छिपा दी थी। उक्त घटना के संबंध में थाना खातेगांव में धारा 302 , 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र को 8.11.2021 को गिरफ्तार कर धारा 376 , 376 – ए , बी , 376 ( 3 ) भादवि 5 एम / 6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित श्रेणी मे चिन्हांकित किया गया। विवेचना उपरांत 27-12-2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी थाना खातेगांव एमएस परमार ने की थी। इस केस में एडीजे कोर्ट खातेगांव ने फैसला सुनाया और आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र (23) निवासी ग्राम बड़ी बरछा को फांसी की सजा सुनाई।
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