फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Damoh News ›   Notorious criminal will not be seen in the district for 90 days

MP News: 90 दिनों तक जिला बदर रहेगा ‘लाल टमाटर’, कलेक्टर ने सीमा से बाहर होने के दिए निर्देश

Thu, 11 Jan 2024 10:39 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 11 Jan 2024 10:39 AM IST
सार

Damoh: दमोह जिले के पथरिया का लाल टमाटर 90 दिनों तक जिले में नहीं दिखाई देगा। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है। यदि लाल टमाटर इस आदेश के बाद भी दमोह में दिखेगा तो उस पर कार्रवाई की जायेगी। दरअसल, यह लाल टमाटर एक कुख्यात अपराधी है, जिसपर जिला बदर की कार्रवाई हुई है।

विज्ञापन
Notorious criminal will not be seen in the district for 90 days
कलेक्टर ने सीमा से बाहर होने दिए आदेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने 1 अपराधी पर जिला बदर की कार्रवाई की है और दूसरे को आचरण में सुधार लाने निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


90 दिन बाद दिखेगा लाल टमाटर 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक आरिफ ऊर्फ लाल टमाटर पिता अल्ताफ खान निवासी वार्ड 2 पथरिया को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है। आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिला तथा उससे लगे सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर की सीमाओं से बाहर चला जायें एवं अपने आचरण में सुधार करे।
विज्ञापन


जिला बदर की अवधि में अनावेदक को केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, लेकिन, इसके पूर्व अनावेदक संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत बाद वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बाली लगाएगा थाना प्रभारी के सामने हाजरी
इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने थाना मड़ियादौ के अनावेदक बाली पिता मनु आदिवासी निवासी ग्राम नयाखेड़ा को आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पाबंद किया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार अनावेदक प्रत्येक सोमवार को संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed