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Damoh: पथरिया की पूर्व विधायक व साथियों को न्यायालय उठने तक की सजा, शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला
Sun, 31 Dec 2023 10:20 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, दमोह
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, दमोह
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 31 Dec 2023 10:20 PM IST
सार
साढ़े पांच साल पुराने मामले में पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई परिहार को दोषी करार दिया गया है। उन्हें और उनके साथ दो अन्य लोगों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई है।
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पूर्व विधायक रामबाई परिहार
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
दमोह जिले की पथरिया विधानसभा की बीएसपी की पूर्व विधायक रामबाई को कोर्ट उठने की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएल कोर्ट जबलपुर विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने से जुड़े एक मामले में ये सजा दी है। रामबाई एवं अन्य आरोपी अजय उर्फ अजित व मनोज को सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। शनिवार को यह सजा सुनाई गई।
प्रकरण के अनुसार 5 जून 2018 को कलेक्टर दमोह के आदेश पर तहसील कृषि उपज मंडी बटियागढ़ में किसानों के चना, मसूर व सरसों की फसल सोसायटी द्वारा खरीदी जा रही थी। इसके लिए आरएल विश्वकर्मा को अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया था। शाम करीब 7 बजे उक्त अभियुक्तगणों द्वारा किसानों को दुष्प्रेरित किया गया। इस पर बहुत से लोग अवैध रूप से ट्रैक्टर लेकर मंडी में घुस गए और सड़क जाम कर दी। इससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। प्रभारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में बटियागढ़ पुलिस थाने में शिकायत की गई। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन, विशेष लोक अभियोजक अरुणप्रभा भारद्वाज व हेमलता दहल ने पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायधीश ने सजा से दंडित किया।
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प्रकरण के अनुसार 5 जून 2018 को कलेक्टर दमोह के आदेश पर तहसील कृषि उपज मंडी बटियागढ़ में किसानों के चना, मसूर व सरसों की फसल सोसायटी द्वारा खरीदी जा रही थी। इसके लिए आरएल विश्वकर्मा को अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया था। शाम करीब 7 बजे उक्त अभियुक्तगणों द्वारा किसानों को दुष्प्रेरित किया गया। इस पर बहुत से लोग अवैध रूप से ट्रैक्टर लेकर मंडी में घुस गए और सड़क जाम कर दी। इससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। प्रभारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में बटियागढ़ पुलिस थाने में शिकायत की गई। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन, विशेष लोक अभियोजक अरुणप्रभा भारद्वाज व हेमलता दहल ने पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायधीश ने सजा से दंडित किया।
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