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Damoh: कलेक्टर ने 33 आतिशबाजी लाइसेंस निलंबित किए, विस्फोटक कानून का हो रहा था उल्लंघन

Sat, 17 Feb 2024 11:48 AM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: रवींद्र भजनी Updated Sat, 17 Feb 2024 11:48 AM IST
सार

दमोह कलेक्टर ने 33 आतिशबाजी लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। लाइसेंसधारी विस्फोटक अधिनियम के कार्यान्वयन में लापरवाही बरत रहे थे। इसी आधार पर यह कार्यवाही की गई है।

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Damoh: Collector suspended 33 fireworks licenses, explosives law was being violated
दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरदा में हुए पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट के बाद में दमोह में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां भी पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट में सात लोगों की जान चली गई थी। आठ महिलाएं घायल हुई थीं। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने 33 आतिशबाजी लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। लाइसेंसधारी लापरवाही बरत रहे थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। 

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कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 में वर्णित प्रावधानों के तहत गोदाम/भण्डारण कक्ष का निर्माण नहीं पाए जाने एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के चलते यह कार्यवाही की गई है। आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद इन लोगों ने जबाव प्रस्तुत कर अपने कथन दर्ज कराए। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक न होने के कारण उनके लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित करने की कार्यवाई की गई है। विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत जिला स्तर पर राजस्व/पुलिस अधिकारियों द्वारा फार्म नंबर-24, एल.ई.-5 पर बनी हुई आतिशबाजी विक्रय हेतु जारी अनुज्ञप्तिधारियों एवं फार्म नंबर -20-24, एल.ई.-1, एल.ई.-5 पर आतिशबाजी बनाने एवं कब्जे में रखकर विक्रय के लिए जारी अनुज्ञप्तिधारियों की जांच की गई।  साथ ही उनके आतिशबाजी भण्डारण के लिए आतिशबाजी गोदामों की भौतिक जांच की गई।
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इन पर हुई कार्रवाई
ग्राम सिंगपुर स्थित गोदाम अशोक पिता कन्छेदी लाल साहू साकिन फुटेरा वार्ड 2,  हरीश कुकरेजा पिता हरगुनदास कुकरेजा साकिन कचौरा शापिंग सेन्टर, देवेन्द्र कुमार नेमा पिता स्व. लोकमन नेमा साकिन कचौरा शापिंग सेन्टर, गुलाबचंद जैन पिता स्व. नन्हेलाल जैन साकिन नया बाजार 4 हटा रोड दमोह, राजकुमार डोंडवानी पिता  रेवाचंद डोंडवानी साकिन वीर सावरकर मार्केट राय चौराहा दुकान नं-51, राजेश असाटी पिता मोहनलाल असाटी साकिन नया बाजार 2, विनोद कुमार सिंधी पिता ख्यालदास सिंधी साकिन सिविल वार्ड 02 बारद्वारी कुआं के पास , राजेश रैकवार पिता मोतीलाल रैकवार साकिन सिविल वार्ड 1 , मनोज जैन पिता रमेश जैन साकिन सिविल वार्ड 2, विवेक डोडवानी पिता उत्तमचंद डोडवानी साकिन बारद्वारी घास मण्डी के पास, सुधीर जैन पिता शिखरचंद जैन साकिन वार्ड 12 पथरिया, गोलू जैन पिता विजय जैन साकिन गैसाबाद, मुकेश सहजवानी पिता चन्दप्रकाश सहजवानी साकिन सिविल वार्ड 10 दमोह, शुभम साहू पिता अशोक कुमार साहू साकिन फुटेरा वार्ड 2, कपिल जैन पिता गुलाबचंद जैन साकिन नया बाजार 04, अमित कुमार जैन पिता राकेश कुमार जैन साकिन नया बाजार  01, रामदीन रजक पिता निरपत रजक साकिन सेमरालोधी पथरिया, अमन नेमा पिता देवेन्द्र कुमार नेमा साकिन फुटेरा वार्ड 2, मीना जैन पति वीरेन्द्र जैन साकिन वार्ड 7 तेजगढ, रामेश्वर कड़ेरा पिता महादेव कड़ेरा साकिन हिनौता, शिवरानी कड़ेरा पति चन्द्रकुमार कड़ेरा साकिन रामकवि वार्ड हटा, कीर्ति कड़ेरा पति कैलाश कड़ेरा साकिन रनेह, आशारानी बेवा मुन्नालाल कड़ेरा साकिन पथरिया, निर्मला गोलन्दाज पति बलराम गोलन्दाज साकिन केरबना, कूरेलाल रैकवार पिता धन्नू रैकवार साकिन जेरठ, भूपेन्द्र कुमार कड़ेरा पिता स्व. गौरीशंकर कड़ेरा साकिन हिण्डोरिया, कोदूलाल कड़ेरा पिता अच्छेलाल कड़ेरा साकिन नोहटा, हरी सींग कड़ेरा पिता बोदन सींग कड़ेरा साकिन तेजगढ़, कुम्माबाई जोजा बाबूलाल कड़ेरा साकिन झलौन, संतोषरानी कड़ेरा पति राजकुमार कड़ेरा साकिन आजाद वार्ड हटा, मंजू गूजरे पति मुकेश गुजरे साकिन पटेरा, गोविंद कड़ेरा पिता स्व. धनीराम कड़ेरा साकिन फुटेरा कलां एवं कमल पटैल पिता भगवानदास पटैल साकिन मराहार तहसील दमोह के लाइसेंस  आगामी आदेश तक निलंबित किए गया हैं।

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