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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Damoh News: Four including the Nagar panchayat president were punished in corruption case, were bought at a higher rate than the market

Damoh News: भ्रष्टाचार मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष सहित चार को सजा, मार्केट से अधिक दर पर की थी खरीदी

Fri, 01 Jul 2022 06:29 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 01 Jul 2022 06:29 PM IST
सार

दमोह जिले की तेंदुखेड़ा नगर पंचायत की तत्कालीन अध्यक्ष सहित चार लोगों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सजा से दंडित किया गया है। आरोपियों ने मार्केट से अधिक दर पर उपकरण क्रय किए थे।

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Damoh News: Four including the Nagar panchayat president were punished in corruption case, were bought at a higher rate than the market
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दमोह विशेष न्यायाधीश दमोह संजय कस्तवार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तेंदुखेड़ा नगर पंचायत की तत्कालीन अध्यक्ष सहित चार लोगों को सजा से दंडित किया है। आरोपियों ने मार्केट से अधिक दर पर उपकरण क्रय किए थे।
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अभियोजन के अनुसार तेंदुखेड़ा नगर पालिका ने मार्केट से अधिक रेट पर जेनरेटर, सफाई के लिए ऑटो रिक्शा, कंटेनर एवं हाइड्रोलिक का टेंडर अभ्युदय इंटरप्राइजेस भोपाल की नीलम गुप्ता को दिया था। जिसके पार्टनर कुलवंत ऑटोमोबाइल्स के सतवीर सिंह मेंहदीरत्ता थे। बाजार से अधिक दर में उपकरण खरीदे जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू भोपाल में की गई थी। शिकायत की जांच में पाया गया कि जेनरेटर खरीदी में लगभग 8 लाख 64 हजार रुपये का अधिक भुगतान किया गया था। ऑटो रिक्शा, कंटेनर एवं हाइड्रोलिक में लगभग पांच लाख 16 हजार रुपये अधिक भुगतान किया गया था। 
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ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश दमोह के समक्ष प्रकरण पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने नगर पंचायत की तत्कालीन अध्यक्ष वर्षा केवट, नित्य नारायण पांडे तथा नीलम गुप्ता को अधिकतम सात-सात की सजा तथा दो लाख बीस हजार रुपये की जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय ने सतवीर सिंह मेंहदीरत्ता को बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 
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