फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Damoh: Child Protection Commission notice to collector in Ganga Jamna school case

Damoh: गंगा जमना स्कूल केस में कलेक्टर को बाल सरंक्षण आयोग का नोटिस, 10 जुलाई को पेश होने के निर्देश दिए

Fri, 30 Jun 2023 01:00 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 30 Jun 2023 01:00 PM IST
सार

दमोह के गंगा जमना स्कूल के हिजाब मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने दमोह कलेक्टर को 10 जुलाई को दिल्ली में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
Damoh: Child Protection Commission notice to collector in Ganga Jamna school case
गंगा जमना स्कूल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दमोह शहर के गंगा जमना स्कूल में जबरदस्ती हिजाब पहनाने, नमाज पढ़ाने, धर्मांतरण मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया था। जिस पर राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा अनेक बिंदुओं पर जांच कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे, जिसके बाद समुचित जांच कार्रवाई की रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन ने अब तक इस मामले की किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो द्वारा कलेक्टर मयंक अग्रवाल को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की संपूर्ण जांच रिपोर्ट 10 जुलाई को लेकर स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गंगा जमना स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्रों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें हर समय अनिवार्य रूप से हिजाब पहनना, इस्लामी प्राथनाएं पढ़ना, उर्दू का उपयोग करना शामिल है। स्कूल  की हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने तथा विदेश से धन लेने में संलिप्तता का मामला सामने आया है। बाल संरक्षण आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक दमोह को भी दो जून को एक पत्र जारी किया था। आयोग द्वारा कलेक्टर को 10 जुलाई को तीन बजे तक संपूर्ण कार्रवाई  विवरण के साथ आयोग के राष्ट्रीय कायार्लय दिल्ली में उपस्थिति के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed