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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Court sentenced life imprisonment to rape accused in Neemuch

Neemuch: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, शादी का झांसा देकर नाबालिग को ले गया था युवक

Thu, 21 Dec 2023 06:57 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नीमच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नीमच Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Thu, 21 Dec 2023 06:57 PM IST
सार

नाबालिग दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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Court sentenced life imprisonment to rape accused in Neemuch
दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास। - फोटो : social media

विस्तार

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार टेलर ने अनुसूचित जनजाति वर्ग की 14 वर्षीय नाबालिक पीड़िता का अपहरणकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी सोनूदास पिता कैलाशदास बैरागी 28 वर्ष, निवासी खिलचीपुरा मंदसौर को तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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ये है मामला
दिनांक 9 फरवरी 2019 को पुलिस थाना नीमच कैंट क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता के चाचा ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि 9 फरवरी 2019 को उसकी 14 वर्षीय भतीजी प्रातः विद्यालय जाने का कह कर घर से गई थी, किंतु शाम तक वापस नहीं आने पर उसके संबंध में विद्यालय व आस-पास एवं रिश्तेदारी में पता किया गया किंतु पता नहीं चला। इस पर से अपराध क्रमांक 78/2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया। 
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शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था आरोपी
पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण करके ग्राम खिलचीपुरा, जिला मंदसौर ले गया था, जहां आरोपी ने उसे अपने घर में रखा तथा उसके साथ कई बार बलात्कार किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर एवं पीड़िता का मेडिकल कराकर उम्र के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करते हुए आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाने के साथ ही जुर्माने की संपूर्ण राशि 1 लाख 63 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया गया।

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