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कोरोना वायरस के मद्देनजर मध्यप्रदेश के इंदौर में धारा 144 लागू
Wed, 18 Mar 2020 06:27 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 18 Mar 2020 06:27 PM IST
सार
कोरोना वायरस के मद्देनजर मध्यप्रदेश के इंदौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि यहां स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं।
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कोरोना का डर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें कहा गया है कि इंदौर जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। अभी एयरपोर्ट पर आ रहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए है लेकिन संक्रमण की संभावना को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों की जांच जरूरी होगी।
यहां पढ़ें प्रशासन का पूरा आदेश
बता दें कि उज्जैन में दो संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद राज्यभर में सतर्कता बरती जा रही है।
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इसमें कहा गया है कि इंदौर जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। अभी एयरपोर्ट पर आ रहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए है लेकिन संक्रमण की संभावना को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों की जांच जरूरी होगी।
यहां पढ़ें प्रशासन का पूरा आदेश
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बता दें कि उज्जैन में दो संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद राज्यभर में सतर्कता बरती जा रही है।
