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भड़काऊ बयान: भोपाल के विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Fri, 27 Nov 2020 12:25 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 27 Nov 2020 12:25 PM IST
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congress mla arif masood gets bail in provocative statement case special court issued arrest warrant against him
आरिफ मसूद (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर उच्च न्यायालय से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज है। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे भड़काऊ माना गया। इसके बाद विधायक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

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कांग्रेस विधायक मसूद को शुक्रवार को जबलपुर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया है। उन्होंने आईपीसी की धारा 153ए और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आरोपी बनाए जाने के खिलाफ अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने 25 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करके फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
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कांग्रेस विधायक की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि पुलिस ने 29 अक्तूबर को कलेक्टर आदेश के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद चार नवंबर को सरकार ने जानबूझकर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण की एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत में कहा था कि मसूद के खिलाफ अबतक 29 मामले दर्ज हो चुके हैं। भोपाल में दिए भाषण के जरिए उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं।
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भड़काऊ भाषण को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए मसूद ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी तलब की थी। इस मामले पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की डिविजन बेंच ने सुनवाई की थी।

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