फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhindwara: Life imprisonment to father and son who murdered in land dispute

Chhindwara: जमीन विवाद में हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, तीन साल पुराना मामला

Wed, 13 Dec 2023 04:53 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 13 Dec 2023 04:53 PM IST
सार

जमीन विवाद में हत्या करने वाले दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही बीस हजार रुपये प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए हैं।  

विज्ञापन
Chhindwara: Life imprisonment to father and son who murdered in land dispute
Jail demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में तीन साल पुराने हत्याकांड को लेकर पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला तीन साल पुराना है। पिता-पुत्र ने जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 
विज्ञापन


अपर लोक अभियोजक मनीष नेमा ने बताया कि अक्टूबर 2020 को पुलिस चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा के ग्राम राहीवाड़ा में घटना हुई थी। आरोपीगण राजू मालवी एवं उसका पुत्र हेमंत मालवी ने मिलकर बलराज मालवी की अपनी जमीनी विवाद को लेकर हत्या की थी। इसके बाद पुलिस चौकी सिंगोड़ी ने राजू मालवी एवं हेमंत मालवी के विरुद्ध बलराज मालवीय की हत्या को लेकर मामला पंजीबद्ध किया गया था। बलराज की पत्नी राजकुमारी तथा उसका एकमात्र पुत्र श्रीकांत मालवी घटना के समय पर उपस्थित थे। साथ ही ट्रैक्टर चालक गजेंद्र विश्वकर्मा भी साक्षी थे। सभी के बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित पक्ष को 20,000 की प्रतिकर राशि दिए जाने का निर्णय भी न्यायालय द्वारा पारित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक मनीष नेमा ने की।  
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed