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The death of the tractor agency operator, five months ago in the land dispute, the accused had fired bullets
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MP News: ट्रैक्टर एजेंसी संचालक की मौत, पांच माह पहले जमीन विवाद में आरोपियों ने मारी थी गोली, जानिए मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sun, 21 May 2023 07:22 AM IST
10 दिसंबर 2022 की शाम करीब साढ़े पांच बजे ब्रजेश इसी प्लॉट पर गेट लगवा रहा था, तभी एक कार व मोटर साइकिल से लगभग छह लोग मौके पर पहुंचे और प्लॉट को लेकर गाली-गलौच करने लगे। दो गोलियां मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बगौता तिराहे के समीप 10 दिसंबर 2022 की शाम करीब साढ़े पांच बजे ट्रैक्टर एजेंसी संचालक ब्रजेश तिवारी (40 वर्षीय) को आधा दर्जन बदमाशों ने एक प्लॉट के विवाद को लेकर गोली मार दी थी। उन्हें दो गोलियां मारी गईं थीं, जिसके चलते मरणासन्न हालत में उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां करीब पांच माह बाद ब्रजेश तिवारी की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है।
जानिए पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश तिवारी के पुत्र ब्रजेश तिवारी का सिविल लाइन थाना क्षेत्र के होटल फोर सीजन के पास स्थित एक प्लॉट को लेकर जड़िया परिवार से विवाद चल रहा था, जिसका केस कोर्ट में था और न्यायालय ने तिवारी परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया था। फैसला आने के बाद 10 दिसंबर 2022 की शाम करीब साढ़े पांच बजे ब्रजेश इसी प्लॉट पर गेट लगवा रहा था, तभी एक कार व मोटर साइकिल से लगभग छह लोग मौके पर पहुंचे और प्लॉट को लेकर गाली-गलौच करने लगे। थोड़ी देर में झूमाझपटी होने लगी और फिर बदमाशों ने ब्रजेश तिवारी के ऊपर दो राउण्ड फायर कर दिए। दो गोलियां मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
घायल ब्रजेश तिवारी को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। गोली लगने के कारण उनकी आंतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, साथ ही सिर के पास लगी गोली के कारण चेहरे और छाती के आसपास गंभीर घाव थे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था और ग्वालियर के बाद परिजन उन्हें मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ले गए थे, जहां करीब पांच माह तक उनका उपचार चला और सोमवार को उनकी मौत हो गई।
आरोपी पहले से जेल में
घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में पवन जड़िया, बनवारी लाल जड़िया, प्रद्युम्न, सुनील सोनी, शिवनाथ सोनी पर धारा 307 के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। इस घटना के सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
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