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छतरपुर: राशन दुकान में अनियमितता करने वाले दुकानदारों पर एसडीएम की कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी
Sat, 22 Jan 2022 03:29 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sat, 22 Jan 2022 03:29 PM IST
सार
छतरपुर में उचित मूल्य की राशन दुकानों में अनियमितता करने वाले दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।एसडीएम राजनगर ने खजुराहो के वार्ड क्रमांक 6, 11, 12 और 13 की शासकीय उचित मूल्य के दुकानदारों पर कार्रवाई की।
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छतरपुर: अनियमितता करने वाले राशन दुकानदारों को नोटिस जारी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छतरपुर में उचित मूल्य की राशन दुकानों में अनियमितता करने वाले दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशन में एसडीएम राजनगर ने खजुराहो के वार्ड क्रमांक 6, 11, 12 और 13 की शासकीय उचित मूल्य के दुकानदारों पर कार्रवाई की। एसडीएम राजनगर ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकानदार भानु प्रकाश चौबे को तय समय पर उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस का जबाव देने कहा गया है। वहीं विक्रेता के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज हुई है।
एसडीएम द्वारा उचित मूल्य विक्रेता, सहायक विक्रेता और उपभोक्ताओं की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 13 अचनार में जांच की गई। जहां दुकानदार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम सामग्री प्रदान करना, तय मूल्य से अधिक राशि लेना, पात्रता अनुसार सभी उपभोक्ताओं में से केवल कुछ ही उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना के तहत सामग्री वितरित करने सहित, राशन दुकान के स्टॉक खाद्यान्न सामग्री का भण्डारण कम पाये जाने जैसी गंभीर अनियमिताएं पायी गई, जिसके चलते दुकानदार पर मध्य प्रदेश सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दोषी पाते हुए स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया। जवाब नहीं देने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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एसडीएम द्वारा उचित मूल्य विक्रेता, सहायक विक्रेता और उपभोक्ताओं की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 13 अचनार में जांच की गई। जहां दुकानदार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम सामग्री प्रदान करना, तय मूल्य से अधिक राशि लेना, पात्रता अनुसार सभी उपभोक्ताओं में से केवल कुछ ही उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना के तहत सामग्री वितरित करने सहित, राशन दुकान के स्टॉक खाद्यान्न सामग्री का भण्डारण कम पाये जाने जैसी गंभीर अनियमिताएं पायी गई, जिसके चलते दुकानदार पर मध्य प्रदेश सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दोषी पाते हुए स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया। जवाब नहीं देने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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