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छतरपुर: पत्नी से मारपीट करने वाले पति को 6 माह की कैद
Fri, 03 Dec 2021 06:54 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Fri, 03 Dec 2021 06:54 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पत्नी से मारपीट करने वाले पति को छह महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना हुआ है। न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़ा मलहरा ने यह फैसला सुनाया।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : file photo
विस्तार
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने घुवारा चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने लिखा था कि मकर संक्रांति पर वह मायके गई थी। लौटकर आई तो उसके पति पप्पू उर्फ राजाराम ने मारपीट की। घूंसे बरसाए। लात भी मारी। अगले दिन भी मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं।
महिला जब पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही थी तो पति ने रास्ते में उसे धमकाया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट करने गई तो हाथ-पैर काट देगा। आरोपी पति 8-10 साल से उसके साथ मारपीट कर रहा था।
महिला की रिपोर्ट पर थाना भंगवा में अपराध रजिस्टर हुआ। पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ दिनेश पटेल ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष कुमार माथौरिया बड़ा मलहरा की अदालत ने आरोपी पप्पू उर्फ राजाराम को आईपीसी की धारा 498ए के तहत 6 माह की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये जुर्माना लगाया।
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महिला जब पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही थी तो पति ने रास्ते में उसे धमकाया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट करने गई तो हाथ-पैर काट देगा। आरोपी पति 8-10 साल से उसके साथ मारपीट कर रहा था।
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महिला की रिपोर्ट पर थाना भंगवा में अपराध रजिस्टर हुआ। पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ दिनेश पटेल ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष कुमार माथौरिया बड़ा मलहरा की अदालत ने आरोपी पप्पू उर्फ राजाराम को आईपीसी की धारा 498ए के तहत 6 माह की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये जुर्माना लगाया।
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