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ED कोर्ट में आज सुनवाई का दिन: सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की जमानत पर आएगा फैसला

Tue, 22 Apr 2025 08:19 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 22 Apr 2025 08:19 AM IST
सार

भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज की गई करोड़ों की संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अदालत का फैसला बेहद अहम साबित हो सकता है। आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी शरद जायसवाल की जमानत याचिकाओं पर विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत आज सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाएगी।

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Today is the hearing day in ED court: Decision will be taken on the bail of Saurabh Sharma and Sharad Jaiswal
सौरभ शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए बहुचर्चित मामले में आज एक अहम मोड़ आने वाला है। भोपाल के चर्चित पूर्व आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी शरद जायसवाल की जमानत याचिकाओं पर विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत आज फैसला सुनाएगी। दोनों की ओर से उनके वकीलों ने सोमवार को जमानत की अर्जी पेश की थी, जिस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। इससे पहले, 9 अप्रैल को अदालत ने सौरभ की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और जबलपुर निवासी साले रोहित तिवारी को राहत देते हुए 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर की थी।
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बता दें है कि ED ने 8 अप्रैल को इस केस में विस्तृत आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था, जिसमें सौरभ शर्मा के पास से मिली इनोवा कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद जब्त किए जाने की बात शामिल थी। एजेंसी के अनुसार, यह सारी संपत्ति सौरभ की ही है। इस चालान में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें परिवार के सदस्यों के साथ-साथ उनकी फर्मों और उनके निदेशकों के नाम भी शामिल हैं।
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इससे पहले लोकायुक्त पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ 60 दिनों में चालान पेश नहीं कर पाई थी, जिससे अदालत ने सौरभ, शरद और चेतन सिंह गौर को जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी ने इस मामले में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कार्रवाई तेज की और 8 अप्रैल को चालान दायर कर दिया। यदि आज अदालत से जमानत मंजूर नहीं होती, तो तीनों की अगली पेशी 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी।
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