{"_id":"638b7fd9165fa619b04fc5df","slug":"mp-news-viral-video-of-wife-beating-ips-purushottam-sharma-reinstated","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: बीवी की पिटाई करने वाले IPS पुरुषोत्तम शर्मा बहाल, महिला मित्र के साथ वीडियो हुआ था वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP News: बीवी की पिटाई करने वाले IPS पुरुषोत्तम शर्मा बहाल, महिला मित्र के साथ वीडियो हुआ था वायरल
Sat, 03 Dec 2022 10:27 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 03 Dec 2022 10:27 PM IST
सार
अपनी पत्नी से मारपीट के मामले में चर्चा में आए आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को बहाल कर दिया गया है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सितंबर 2020 से निलंबित पुरुषोत्तम शर्मा को बहाल कर दिया गया है।
विज्ञापन
आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मध्यप्रदेश में दो साल से निलंबित चल रहे सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा बहाल कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया है। गृह विभाग ने शर्मा की बहाली का आदेश जारी कर दिया है। उन्हें बहाल कर पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। अब वो स्पेशल डीजी भोपाल के पद पर पदस्थ किए गए हैं।
विज्ञापन
बता दें, शर्मा के पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद 27 सितंबर 2020 को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हाल ही में मध्यप्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को हाई कोर्ट से राहत मिली थी। अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसके माध्यम से बहाली को चुनौती दी गई थी। शर्मा उस समय मीडिया की सुर्खियों में थे, जब उनका अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था।
विज्ञापन
वीडियो में वह गुस्से में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। उस समय वह अन्य महिला को लेकर चर्चा में आए थे। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। मई 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था।
विज्ञापन
लगातार बढ़ रही थी निलंबन की अवधि...
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा मामले में कैट यानी Central Administrative Tribunal ने पाया कि सरकार निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना शर्मा के निलंबन की अवधि को लगातार बढ़ाती जा रही है। इसलिए कैट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कैट के आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें बहाल किया गया है।
